India Fights Corona: आज से देश में डॉक्टरों से बदसलूकी या मारपीट की तो मिलेगी यह सजा, राष्ट्रपति ने कानून को मंजूरी दी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को लेकर मोदी सरकार के अध्यादेश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को अपनी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही यह अध्यादेश आज से देशभर में कानून का रूप ले लेगा। महामारी रोग अध्यादेश, 2020 को मंजूरी के साथ ही अब देशभर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध हो गया है। इस मामले में अब नियत 30 दिन में जांच पूरी होगी और दोषियों को एक साल में सजा भी मिल जाएगी।
गौरतलब है कि देश में कई जगह से कोविड-19 का ईलाज कर रहे डॉक्टरों और मेडिकल स्टॉफ पर लगातार हमलों की खबर आ रही थीं। लगातार बढ़ती घटनाओं के विरोध में डॉक्टरों ने मंगलवार और बुधबार को विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया था, लेकिन गृहमंत्री के हस्तक्षेप और डॉक्टरों से वार्ता के बाद सरकार ने इन हमलों को रोकने के लिये कानून में संशोधन का फैसला लिया। बुधबार को कैबिनेट ने इस संदर्भ में अध्यदेश लाने को मंजूरी दी और गुरुवार को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी।
हो सकती है 7 साल तक की सजा
सराकर के इस फैसले से 1897 से चले आ रहे महामारी कानून में बदलाव हो गया है। अब कोरोना वॉरियर्स पर हमला गैर-जमानती होगा। इस मामले की 30 दिन में जांच पूरी होगी और एक साल के भीतर फैसला आ जाएगा। हमले के मामले में 3 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें 50 हजार से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही अगर डॉक्टरों और मेडिकल स्टॉफ पर हमला गंभीर हुआ तो मामले में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।
Created On :   23 April 2020 12:56 PM IST
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