सीआईडी द्वारा समानांतर जांच के खिलाफ कलकत्ता एचसी में जनहित याचिका दायर
- केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आंतरिक सीमाएं
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले में पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा समानांतर जांच पर आपत्ति जताते हुए मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई।
याचिकाकर्ता सुमन शंकर चट्टोपाध्याय ने तर्क दिया है कि जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पहले से ही पशु तस्करी घोटाले की जांच कर रही है, तो सीआईडी द्वारा समानांतर जांच बेमानी है। याचिकाकर्ता के वकील जयदीप कर के अनुसार, ऐसी स्थिति में जहां सीबीआई पहले ही मामले में पर्याप्त प्रगति कर चुकी है, सीआईडी द्वारा समानांतर जांच बाद के अधिकार से परे है।
जनहित याचिका की स्वीकार्यता को चुनौती देते हुए राज्य के महाधिवक्ता एस.एन. मुखोपाध्याय ने कहा कि पुलिस ने नवंबर 2019 में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। मुखोपाध्याय ने इतनी बाद की तारीख में जनहित याचिका दायर करने के औचित्य पर सवाल उठाया और अपील की कि मामले में सीआईडी की अपनी जांच में कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।
सीबीआई के वकील बिलवदल भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि केंद्रीय एजेंसी मामले की जांच कर रही है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित राष्ट्रीय हित इस मामले से जुड़े हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जनहित याचिका का इरादा पूरी जांच प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग नहीं है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि सीबीआई मामले की जांच करे क्योंकि आंतरिक सीमाएं केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से अगले तीन सप्ताह के भीतर हलफनामे के रूप में इस मामले में अपनी दलीलें पेश करने को कहा। सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल और उनके अंगरक्षक सहगल हुसैन को मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
आईएएनएस
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Created On :   27 Sept 2022 6:00 PM IST