होटलों, सार्वजनिक स्थानों पर दोनों खुराक लेने वालों को ही मिलेगी अनुमति

Only those who take both the doses in hotels, public places will be allowed in Chandigarh
होटलों, सार्वजनिक स्थानों पर दोनों खुराक लेने वालों को ही मिलेगी अनुमति
चंडीगढ़ होटलों, सार्वजनिक स्थानों पर दोनों खुराक लेने वालों को ही मिलेगी अनुमति
हाईलाइट
  • उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने शुक्रवार को होटल, बार, सिनेमा और बैंकों सहित सार्वजनिक स्थानों पर कोविड की दोनों खुराक नहीं लेने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यूटी सलाहकार धरम पाल द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि जिन वयस्कों के टीके की खुराक अभी भी लंबित है, उन्हें सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, कार्यों, सार्वजनिक परिवहन और धार्मिक स्थानों से तब तक बाहर रहना चाहिए, जब तक कि वे पूरी तरह से टीकाकरण नहीं कर लेते।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड -19 महामारी ने समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

सार्वजनिक स्थानों जैसे सब्जी मंडियों, अनाज बाजारों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थानों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाट, स्थानीय बाजारों और अन्य समान स्थानों पर, केवल पूरी तरह से टीकाकरण (दूसरी खुराक) वाले व्यक्ति को जाने दिया जाएगा।

उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

 

(आईएएनएस)

Created On :   24 Dec 2021 3:30 PM GMT

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