कोर्ट के आदेश पर 28 लाख की शराब के साथ 30 किलो गांजा किया गया नष्ट

On the orders of the court, 30 kg of ganja was destroyed along with liquor worth 28 lakhs.
कोर्ट के आदेश पर 28 लाख की शराब के साथ 30 किलो गांजा किया गया नष्ट
उत्तरप्रदेश कोर्ट के आदेश पर 28 लाख की शराब के साथ 30 किलो गांजा किया गया नष्ट
हाईलाइट
  • अवैध शराब

डिजिटल डेस्क, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर पुलिस ने न्यायालय के आदेशानुसार 5700 लीटर अवैध शराब (अनुमानित कीमत करीब 28 लाख 50 हजार रुपए), कुल 30 किलो गाँजा एवं डोडा (अनुमानित कीमत करीब 2 लाख 40 हजार रुपए) तथा 15 तमंचे एवं 17 चाकू/छुरी (अनुमानित कीमत करीब 62 हजार रुपए) को नष्ट किया है।

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत अवैध शराब, नारकोटिक्स एवं अवैध शस्त्रों के निस्तारण के लिए चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बादलपुर पुलिस ने वर्ष 2021 के 11 वाद व वर्ष 2022 के 34 वाद कुल पंजीकृत 45 अभियोग मे अवैध शराब बरामद की गयी थी, तथा वर्ष 2009 के 02 वाद, वर्ष 2011 के 01 वाद, वर्ष 2014 के 09 वाद, वर्ष 2017 के 02 वाद, वर्ष 2015 का 05 वाद, वर्ष 2016 के 01 वाद, वर्ष 2018 के 03 वाद, वर्ष 2020 के 09 वाद कुल पंजीकृत 32 अभियोग मे अवैध गाँजा व डोडा बरामद किया गया था। वर्ष 2009 के 06 वाद, वर्ष 2010 के 09 वाद, वर्ष 2012 के 07 वाद, वर्ष 2013 के 04 वाद, वर्ष 2019 का 01 वाद, वर्ष 2020 के 03 वाद, वर्ष 2021 के 03 वाद कुल पंजीकृत 32 अभियोग मे अवैध 15 तमंचे व 17 चाकू/छुरी बरामद किये गये थे।

जिनको थाना बादलपुर पुलिस द्वारा न्यायालय एसीजेएम-1 गौतमबुद्धनगर के आदेशानुसार उक्त अभियोगो मे बरामद अवैध शराब करीब 5700 लीटर, कुल 30 किलो गांजा एवं डोडा तथा 15 तमंचे एवं 17 चाकू/छुरी को पुलिस उपायुक्त सेन्ट्रल नोएडा / अपर पुलिस उपायुक्त सैन्ट्रल नोएडा के निकट पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त-2 सैन्ट्रल नोएडा व प्रभारी निरीक्षक थाना बादलपुर व आबकारी निरीक्षक गौतमबुद्धनगर की उपस्थिति में उक्त अवैध शराब, गाँजा/डोडा व अवैध शस्त्र तमंचे/चाकू को थाना बादलपुर के परिक्षेत्र मे जेसीबी के द्वारा शराब की बोतलो एवं तमंचा/चाकूओ को तुडवाकर व गाँजा/डोडा के मलवे को गड्ढा खोदकर नष्ट कराया गया।

 

आईएएनएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   24 Dec 2022 12:00 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story