जहाज पर छापेमारी में एनसीबी ने एनडीपीसी नियमों की धज्जियां उड़ाईं, जांच की मांग की

NCB flouting NDPC rules in raid on ship, demands probe
जहाज पर छापेमारी में एनसीबी ने एनडीपीसी नियमों की धज्जियां उड़ाईं, जांच की मांग की
कांग्रेस का दावा जहाज पर छापेमारी में एनसीबी ने एनडीपीसी नियमों की धज्जियां उड़ाईं, जांच की मांग की

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र कांग्रेस ने गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई पर 2 अक्टूबर को एक लक्जरी जहाज पर छापेमारी करते हुए एनडीपीएस अधिनियम के नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि एनसीबी की अपनी हैंडबुक के अनुसार किसी भी आरोपी को, जिसे गिरफ्तारी के बाद किसी अन्य अधिकारी को स्थानांतरित या सौंपना होता है, वह किसी वरिष्ठ अधिकारी की लिखित और हस्ताक्षरित सहमति से ही हो सकता है।

इसके अलावा, नियम कहता है कि वही अधिकारी, जो किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करता है, उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है और उसे 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश करना होता है। सावंत ने कहा, 2 अक्टूबर को एनसीबी की छापेमारी में, नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया लगता है। एक निजी व्यक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ने आरोपी को कैसे सौंप दिया। क्रूज जहाज पर तथाकथित रेव पार्टी की पूरी छापेमारी और भंडाफोड़ करना संदिग्ध है।

उन्होंने एनसीबी अधिकारियों पर भाजपा कार्यकतार्ओं को स्वतंत्र गवाह कहकर सच्चाई को दबाने का आरोप लगाया, जबकि उसी व्यक्ति ने कहा है कि वह केवल एजेंसी का मुखबिर था। यदि ऐसा है, तो सावंत ने मांग की कि एनसीबी मुंबई के अधिकारियों को गिरफ्तारी का विवरण और दस्तावेज दिखाना चाहिए, जिसमें दो हाई-प्रोफाइल आरोपियों को 2 निजी व्यक्तियों द्वारा संभाला गया था, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, आरोपियों की सुरक्षा से समझौता, और उन्होंने उस दिन उनके (आरोपी) साथ सेल्फी भी क्लिक की।

ये और अन्य मुद्दे बेहद गंभीर मामले हैं। एनसीबी के महानिदेशक और महाविकास अघाड़ी सरकार को इस मामले में तत्काल जांच का आदेश देना चाहिए। एनडीपीएस अधिनियम के अनुसार, नियम-पुस्तिका का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी को 10 साल की जेल साथ ही कम से कम 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाना चाहिए।

(आईएएनएस)

 

Created On :   7 Oct 2021 7:30 PM IST

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