मुंबई बम ब्लास्ट : अबू सलेम समेत 2 को उम्रकैद, 2 को फांसी

Mumbai serial bomb blast declares sentence, Salem gets life imprisonment
मुंबई बम ब्लास्ट : अबू सलेम समेत 2 को उम्रकैद, 2 को फांसी
मुंबई बम ब्लास्ट : अबू सलेम समेत 2 को उम्रकैद, 2 को फांसी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। टाडा कोर्ट ने 1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में अबू सलेम समेत 5 दोषियों को सजा सुनाई है। अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, साथ ही दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। उनके साथ करीमुल्लाह शेख को भी उम्रकैद की सजा और दो लाख का जुर्माना लगाया गया है। इनके अलावा फ़िरोज़ अब्दुल रशीद ख़ान और ताहिर मर्चेंट को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि रियाज सिद्दकी को 10 साल की सजा हुई है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 6 लोगों को दोषी करार दिया गया था जबकि एक आरोपी अब्दुल कयूम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। 6 दोषियों में से मुस्तफा डोसा की पहले ही मौत हो चुकी है।

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इसलिए नहीं हुई सलेम को फांसी
मुंबई बम ब्लास्ट मामले में दो लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन मुख्य षड़यंत्रकर्ताओं में से एक अबू सलेम को केवल उम्रकैद की सजा हुई। यूं तो साजिश की धारा 120बी और हत्या के तहत अबू सलेम को दोषी पाया गया है। ऐसे में मौत की सजा का प्रावधान है, लेकिन अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि के तहत लाया गया था। पुर्तगाल में मौत की सजा नहीं है। इसलिए सलेम को उम्रकैद की सजा दी गई है। पुर्तगाल में 25 साल की सजा तक का प्रावधान है जिसमें से वो 12 साल की सजा काट चुका है, इसलिए अब वो केवल 13 साल की ही सजा काटेगा।

बम ब्लास्ट की पूरी कहानी
12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार 12 बम धमाके हुए। इसमें 257 लोगों की मौत हुई थी जबकि 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे और इससे 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी। इस मामले में अबू सलेम समेत सात आरोपी थे। अबू सलेम पर  विस्फोटक लाने, साज़िश रचने और बम धमाकों में मदद का आरोप था। अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि के तहत लाया गया। इस मामले में याकूब मेमन को 2015 में फांसी दी जा चुकी है। अभिनेता संजय दत्त भी ब्लास्ट कांड में जेल की सजा काट चुके हैं। इस पूरे मामले का मास्टर माइंड दाऊद इब्राहिम और याकूब मेमन का भाई टाइगर मेमन देश से बाहर है। इसी मामले में साल 2007 में टाडा अदालत ने याकूब मेमन सहित सौ आरोपियों को दोषी ठहराया था जबकि 23 लोग बरी हुए थे। 100 में से 12 को फांसी की सजा दी गई थी। इनमें से याकूब मेमन को फांसी हो चुकी है।

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6 दोषियों की कहानी

अबू सलेम
सलेम गुजरात से मुंबई हथियार लेकर आया था। सलेम ने अवैध रूप से हथियार रखने के दोषी अभिनेता संजय दत्त को एके 56 राइफलें, 250 कारतूस और कुछ हथगोले 16 जनवरी 1993 को उनके आवास पर उन्हें सौंपे थे। सलेम ने जीप में भरकर हथियार और आरडीएक्स संजय के घर पर रखवाए थे। उस वक्त संजय के पिता सुनिल दत्त कांग्रेस के सांसद थे। दो दिन बाद 18 जनवरी 1993 को सलेम और दो अन्य दत्त के घर गए और वहां से दो राइफलें तथा कुछ गोलियां लेकर वापस आए थे।

मुस्तफ़ा अहमद दौसा
दौसा बम धमाकों की साज़िश का मुख्य किरदार था। दौसा ने ही हथियारों का ज़ख़ीरा भारत भेजा। साथ ही आरोपियों को दुबई भागने का ख़र्च दिया। दौसा ने ही आतंकी ट्रेनिंग के लिए लोगों को पाकिस्तान भेजा था। दौसा को दुबई से प्रत्यर्पण संधि के तहत लाया गया था। दोषी करार दिए जाने के बाद दौसा की मौत हो चुकी है।

फिरोज खान
फिरोज खान, मोहम्मद दोसा और कस्टम अफसरों के साथ मीटिंग कर अवैध तरीके से हथियारों को भारत लाया। उसने हथियारों के एक बड़े जखीरे को कंदलगांव क्रीक में डंप करवाया था।

ताहिर मर्चेंट
मर्चेंट ने ब्लास्ट कराने के मुंबई और दुबई में बैठकर पूरा षड्यंत्र रचा। मुंबई से लोगों को चुन कर हमले की तैयारी के लिए पाकिस्तान भेजा।

करीमुल्ला शेख
ब्लास्ट करवाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा। हथियार मुंबई लेकर आया। विस्फोटकों को पूरी मुंबई में फैलाया।

रियाज सिद्दिकी
ब्लास्ट कराने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा। वेन में आरडीएक्स भरकर गुजरात के भरूच ले गया।

अब्दुल कय्यूम बरी
ब्लास्ट कराने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा। अनीस इब्राहिम के साथ मिलकर हथियार और ग्रेनेड भारत लाया। सबूतों के अभाव में बरी किया गया।

Created On :   7 Sept 2017 1:07 PM IST

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