राहत: आज से सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति, 50% कर्मचारी कर सकेंगे काम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में नोवल कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लागू है। इस बीच गृहमंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक आज से देश के सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों को काम करने की अनुमति दी गई है।
फिलहाल शॉपिग कॉम्प्लेक्स और मॉल को खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद है। जरूरी सामान जैसे सब्जी,फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई है।
MHA orders to exempt all shops under ShopsEstablishment Act of States/UTs, including shops in residential complexes and market complexes, except shops in multi-brand single-brand malls, outside limits of Municipal Corporations from revised consolidated lockdown restrictions. pic.twitter.com/sDHUAszJTZ
— ANI (@ANI) April 24, 2020
लगाई कुछ शर्ते:
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ आदेश के अनुसार आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की अनुमति है। वहीं कुछ शर्ते भी लागू की है। जिसके अनुसार सभी दुकानें पंजीकृत होनीं चाहिए। दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ काम करेगा। वहीं स्टाफ का मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
Created On :   25 April 2020 12:38 AM IST