अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी लगाए जाने के आदेश जारी
- बंगाल के बार में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी लगाए जाने के आदेश जारी
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के आबकारी विभाग ने कोविड प्रतिबंधों के उल्लंघन को रोकने और बार-सह-रेस्तरां में ड्रग्स के उपयोग जैसी अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाया है। विभाग ने एक आदेश जारी कर, जिनके पास बार लाइसेंस हैं, उन सभी रेस्तरां में दो सप्ताह के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश शहर के दो प्रमुख होटलों में ड्रग्स और नाइट पार्टी करने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है।
आदेश में कहा गया है, एक से अधिक आबकारी जिलों में कुछ हालिया घटनाओं के मद्देनजर, जहां शराब सर्विस के घंटों पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया गया था, आबकारी जिलों में प्रतिष्ठानों पर सभी विदेशी शराब को सार्वजनिक कानून और व्यवस्था के हित में परेशानी मुक्त और व्यापार के अनुकूल अनुपालन तंत्र के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
इसमें आगे कहा गया है कि कैमरे इस तरह के ऑडियो-विजुअल डेटा को, बंद करने के निर्धारित घंटे से एक घंटे पहले से हर शाम को कैप्चर करना शुरू कर सकते हैं। इस तरह की रिकॉडिर्ंग डेटा उसी अवधि में किया जा सकता है, यहां तक कि उन दिनों में भी जब कोई शराब परोसना अनिवार्य नहीं है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कैमरों को इस तरह से लगाया जाना चाहिए, ताकि काउंटरों में संचालन स्पष्ट रूप से कैप्चर किया जा सके।
आदेश में कहा गया है, ऐसे सभी लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों का प्रबंधन अधिकृत उत्पाद शुल्क अधिकारियों के साथ इस तरह के डेटा एक्सेस को साझा कर सकता है, जो अपने स्वयं के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर जांच करने की स्थिति में होना चाहिए कि क्या बंद होने के घंटों का पालन किया जा रहा है या नहीं। रिकॉडिर्ंग की तारीख के अगले 30 दिनों के बाद और इसे किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि इस सीसीटीवी का सेंट्रल एक्सेस सिस्टम आबकारी विभाग के अधिकारियों के हाथ में होना चाहिए, ताकि कार्यालय के अधिकारी कंट्रोल रूम से बार में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रख सकें। हालांकि शहर में कुछ बार-सह-रेस्तरां हैं, जहां पहले से ही सीसीटीवी लगे हैं, उनमें से अधिकांश में अभी तक यह निगरानी प्रणाली नहीं है। हालांकि, आबकारी विभाग के सूत्रों ने कहा कि बार-सह-रेस्तरां को विभाग द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निदेशरें को बनाए रखते हुए अपने खर्च पर सीसीटीवी लगाने होंगे।
एक आबकारी अधिकारी ने कहा कि पुलिस को कई शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ बार और नाइट क्लब न केवल निर्धारित अवधि से अधिक समय तक खुले रहते हैं बल्कि वे ड्रग्स के उपयोग और अन्य अनैतिक गतिविधियों में भी शामिल हैं। हाल ही में, दो पांच सितारा होटलों को दंडित किया गया था और निर्दिष्ट घंटों से परे पार्टियों की मेजबानी के लिए 60 दिनों के लिए उनके बार बंद कर दिए गए थे।
(आईएएनएस)
Created On :   21 Aug 2021 6:00 PM IST