मलाली मस्जिद विवाद : कर्नाटक कोर्ट ने 9 नवंबर के लिए आदेश सुरक्षित रखा

Malali Masjid controversy: Karnataka court reserves order for November 9
मलाली मस्जिद विवाद : कर्नाटक कोर्ट ने 9 नवंबर के लिए आदेश सुरक्षित रखा
कर्नाटक मलाली मस्जिद विवाद : कर्नाटक कोर्ट ने 9 नवंबर के लिए आदेश सुरक्षित रखा
हाईलाइट
  • इस मामले को देखने के लिए अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं

डिजिटल डेस्क, दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक)। कर्नाटक की एक अदालत ने मलाली मस्जिद विवाद के सिलसिले में अपना आदेश नौ नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है। मंगलुरु में तीसरे अतिरिक्त सिविल कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखने के बाद निर्देश दिया कि मस्जिद के परिसर में यथास्थिति बनाए रखी जाए। हिंदुत्ववादी संगठनों ने याचिका दायर कर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है। इसे चुनौती देते हुए, मस्जिद के प्रबंधन और मुस्लिम संगठनों ने तर्क दिया है कि इस मामले को देखने के लिए अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

अदालत इस संबंध में सोमवार को फैसला सुनाने वाली थी। याचिकाकर्ताओं में से एक, विश्व हिंदू परिषद (बीजेपी) ने अदालत आयुक्त की नियुक्ति और मलाली मस्जिद में एक सर्वेक्षण की मांग की। मस्जिद प्रबंधन का कहना है कि विहिप की याचिका को रद्द किया जाना चाहिए।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   17 Oct 2022 3:00 PM IST

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