अवैध रेत खनन मामले में केरल के बिशप, पुजारियों को जमानत दी

Madras High Court grants bail to Kerala bishops, priests in illegal sand mining case
अवैध रेत खनन मामले में केरल के बिशप, पुजारियों को जमानत दी
मद्रास हाईकोर्ट अवैध रेत खनन मामले में केरल के बिशप, पुजारियों को जमानत दी
हाईलाइट
  • मद्रास हाईकोर्ट ने अवैध रेत खनन मामले में केरल के बिशप
  • पुजारियों को जमानत दी

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केरल के पठानमथिट्टा के सीरो-मलंकरा सूबा प्रमुख बिशप सैमुअल मार इरेनियोस और पांच अन्य पुजारियों को तिरुनेलवेली संपत्ति में अवैध रेत खनन से संबंधित एक मामले में जमानत दे दी। तमिलनाडु क्राइम ब्रांच सीबी-सीआईडी ने 6 फरवरी को बिशप और वाइस जनरल समेत पांच पुजारियों को गिरफ्तार किया था। जहां बिशप इरेनियोस और फादर जोस चमकला को सीने में दर्द और चक्कर आने की शिकायत के बाद तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, वहीं बाकी पुजारी नांगुनेरी जेल में बंद थे।

सीबी-सीआईडी ने आरोप लगाया कि पठानमथिट्टा सूबा के पास तिरुनेलवेली जिले के कल्लिडकुरिची के पास पोट्टल में 300 एकड़ जमीन है। कोट्टायम के एक मैनुएल जॉर्ज को 2019 से पांच साल की लीज पर जमीन दी गई थी।

आरोप यह था कि मैनुएल जॉर्ज ने संपत्ति पर एम-रेत के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था, लेकिन वंडल ओडई से रेत उठाई, जिसका कोई टाइटल डीड नहीं है और राजस्व और पुलिस के अधिकारियों की मिलीभगत से रेत बेच दी। पर्यावरणविदों की शिकायतों के बाद, चेरनमहादेवी उप कलेक्टर प्रतीक तायल ने एक निरीक्षण किया और पाया कि 27,774 घन मीटर नदी की रेत अवैध रूप से उठाई गई है। संपत्ति के मालिक मलंकरा सूबा के खिलाफ 9.57 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

9 फरवरी को, तिरुनेलवेली में न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 (प्रभारी) कादरकराई द्वारा बिशप और अन्य पुजारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सूबा के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बिशप इरेनियोस और अन्य सहित भूमि के मालिक कोविड-19 के कारण मार्च 2019 से पोट्टल के पास की संपत्ति का निरीक्षण करने में सक्षम नहीं थे। वकील ने यह भी तर्क दिया कि जॉर्ज ने इस अवसर का फायदा उठाकर लिया और अवैध रूप से रेत का खनन किया। सूबा ने यह भी कहा कि संपत्ति के लिए मैनुअल जॉर्ज के साथ हुए लीज समझौते को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने लीज समझौते की शर्तो का उल्लंघन किया था।

आईएएनएस

Created On :   15 Feb 2022 7:00 PM IST

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