मद्रास हाईकोर्ट ने मास्क पहनने के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की, वकील पर लगाया जुर्माना

Madras High Court dismisses PIL against wearing of masks, fines lawyer
मद्रास हाईकोर्ट ने मास्क पहनने के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की, वकील पर लगाया जुर्माना
तमिलनाडु मद्रास हाईकोर्ट ने मास्क पहनने के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की, वकील पर लगाया जुर्माना
हाईलाइट
  • वकील पर 10
  • 000 रुपये का जुर्माना लगाया

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मास्क पहनने पर जोर देने को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति एन माला ने अधिवक्ता एस.वी राममूर्ति ने दावा किया कि मास्क पहनने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और लोग ऑक्सीजन को ठीक से नहीं ले पाते हैं।

याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 जनवरी को जारी किए गए तमिलनाडु सरकार के आदेश और 4 जुलाई को ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा जारी एक अन्य आदेश को चुनौती दी थी, जिन्होंने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया था। अदालत ने याचिका खारिज कर दी और वकील पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

(आईएएनएस)

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Created On :   11 Aug 2022 6:00 PM IST

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