इनकम टैक्स ने कसा शिकंजा, रतुल पुरी और दीपक पुरी की संपत्ति जब्त
- 40 मिलियन की एफडीआई को भी किया जब्त
- अगस्ता वेस्टलैंड केस में हो रही पूछताछ
- जब्त प्रॉपर्टी में एक अचल संपत्ति भी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने रविवार को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून के तहत व्यापारी रतुल पुरी और दीपक पुरी की संपत्तियां जब्त ली हैं, जब्त प्रॉपर्टी में एक अचल संपत्ति भी है, जो रामा एडवाइजर्स प्रा. लि. के नाम पर दर्ज है और एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर है।
आयकर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रतुल और दीपक की 40 मिलियन डॉलर की एक एफडीआई को भी अटैच कर लिया गया है, आयकर की बेनामी इकाई अब तक औरंगजेब रोड पर स्थिति बंगले के साथ 9 मिलियन डॉलर के फंड अटैच कर चुकी है।
Sources: Foreign Direct Investment (FDI) of $40 million of Ratul Puri Deepak Puri has also been attached. So far, Benami Prohibition Unit (BPU) has attached funds of $ 95 million and a Bungalow at 27-A Aurangzeb Road. https://t.co/bvFq7COIof
— ANI (@ANI) August 11, 2019
इससे पहले मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को गैरजमानती वारंट जारी किया था। सीबीआई के स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी की तरफ से दाखिल गैरजमानती वारंट के आवेदन को मंजूरी दे दी थी।
अदालत ने पुरी की तरफ से दाखिल की गई उनके वकील विजय अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी है, अग्रवाल ने पुरी की तरफ से किसी अन्य को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद अग्रवाल ने एक और आवेदन दाखिल किया है, जिस पर कोर्ट 13 अगस्त को विचार करेगी। बता दें कि रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में अपनी कंपनियों के माध्यम से कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोपों पर जांच के दायरे में हैं।
Created On :   11 Aug 2019 9:20 PM IST