INX केस: दिल्ली HC ने खारिज की चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका

INX case: Delhi HC dismisses Chidambarams interim bail plea
INX केस: दिल्ली HC ने खारिज की चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका
INX केस: दिल्ली HC ने खारिज की चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। INX मीडिया केस के प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आज (शुक्रवार) चिदंबरम द्वारा मेडिकल ग्राउंड पर मांगी गई अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका AIIMS मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर खारिज की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चिदंबरम के सभी प्रमुख अंग सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) को एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने के लिए निर्देश जारी किया था। कोर्ट ने AIIMS को यह भी निर्देश दिया था कि चिदंबरम की मेडिकल रिपोर्ट आज (शुक्रवार) कोर्ट के समक्ष प्रसतुत की जाए।

AIIMS मेडिकल बोर्ड द्वारा कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को चिदंबरम के सेल को साफ रखने और उन्हें मिनरल वॉटर देने के निर्देश दिये हैं। साथ ही कोर्ट ने चिदंबरम की मच्छरों से सुरक्षा करने के उन्हें फेस मास्क उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। इसके अलावा चिदंबरम के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें पहले से ही उनके घर का पका हुआ खाना दिया जा रहा है।

 

 

बता दें कि चिदंबरम के वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा था चिदंबरम क्रोहन रोग पीड़ित है, जो हिरासत में रहने से गंभीर होता जा रहा है। इसी के चलते चिदंबरम ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका की मांग की थी, जिससे वह अस्पताल में भर्ती हो सके। जिसे AIIMS मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आज खारिज कर दिया।

चिदंबरम को जेल में रखना बदले की भावना : CM गहलोत
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज चिदंबरम से मुलाकात की। सीएम गहलोत ने अपनी मुलाकात के बाद कहा कि "चिदंबरम को जेल में डाले 70 दिन हो गए हैं, उन्हें जेल में रखने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की बदले की भावना है।" साथ ही सीएम गहलोत ने इस मामले को बिना किसी आधार और बिना किसी आरोप के किसी को भी जेल में डालने वाला देश का इकलौता उदाहरण बताया है।

उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से पहले आज चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर बताया था कि "चिदंबरम को ज्यूडिश्यरी पर पूरा विश्वास है और हमें विश्वास है कि उन्हें जल्द ही जमानत मिलेगी।" बहरहाल चिदंबरम अभी ED की हिरासत में है।

क्या है मामला ?

कांग्रेस नेता चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए साल 2007 में INX मीडिया को 305 करोड़ रुपए लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी, जिस पर ED ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। वहीं इससे पहले CBI भी चिदंबरम के खिलाफ मई, 2017 में केस दर्ज कर चुकी थी। इसी के चलते 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया, तब से वह अब तक न्यायिक हिरासत में ही है।

Created On :   1 Nov 2019 5:13 PM IST

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