India Fights Corona: स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के आने-जाने के लिए गाइडलाइन जारी की, जानें क्या है नियम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल्स और हॉटल-रेस्टोरेंट में लोगों के आने-जाने के लिए गाइडलाइन जारी की है।
शॉपिंग मॉल के लिए नियम
शॉपिंग मॉल को उच्च-जोखिम वाले कर्मचारियों के लिए फ्रंट लाइन काम से बचना चाहिए, आपूर्ति करते समय सावधानी बरतें और कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग करें। दुकानों/कैफे और लिफ्ट के भीतर और बाहर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। गेमिंग क्षेत्र / सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम
स्वास्थ्य मंत्रालय ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए धार्मिक स्थानों पर अपनाए जाने वाले निवारक उपायों पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत आगंतुकों के लिए अलग प्रवेश और निकास द्वार होना चाहिए। लोगों को केवल तभी प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए, जब वे फेस कवर/मास्क पहने हों। धार्मिक स्थानों पर निवारक उपायों पर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार जूते खुद के वाहन के अंदर उतारें और मूर्तियों, पवित्र पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं है। रिकॉर्ड किए गए भक्ति संगीत/गाने बजाए जाएं और गायन/गायन समूहों से बचें।
ऑफिसों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम
स्वास्थ्य मंत्रालय दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यालयों में 24-30 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 40-70% की सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए।
हॉटल-रेस्त्रां के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम
स्वास्थ्य मंत्रालय दिशानिर्देशों के अनुसार होटलों के अंदर और परिसर के बाहर जैसे पार्किंग स्थल में उचित भीड़ प्रबंधन होना चाहिए। वॉशरूम की सफाई सुनिश्चित की जाए।
Created On :   12 Jun 2020 8:35 PM IST