यूएपीए मामले में पेश अधूरी चार्जशीट डिफॉल्ट जमानत का आधार नहीं बन सकती : सुप्रीम कोर्ट
- उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यूएपीए मामले में एक आरोपी इस आधार पर डिफॉल्ट जमानत नहीं मांग सकता कि सक्षम प्राधिकारी से वैध मंजूरी के अभाव में निर्धारित समय अवधि के भीतर दाखिल चार्जशीट अधूरी थी।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला ने कहा कि 180 दिनों की अधिकतम अवधि, जो जांच एजेंसी को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक अपराध के लिए अभियोजन पक्ष की जांच पूरी करने के लिए दी जा रही है। यह कोई पैकेज नहीं है कि 180 दिनों की इस अवधि के भीतर मंजूरी प्राप्त करने सहित सब कुछ पूरा किया जाना है।
इसने कहा कि जांच एजेंसी का मंजूरी से कोई लेना-देना नहीं है और मंजूरी पूरी तरह से एक अलग प्रक्रिया है - जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री के आधार पर दी गई, जो सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट का हिस्सा बनती है।
पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, जांच एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए पूरे 180 दिनों का समय मिलता है। यह कहना कि मंजूरी प्राप्त करना और चार्जशीट के साथ पेश करना 180 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, जो न केवल कानून के प्रावधानों के विपरीत है। .. लेकिन अकल्पनीय है।
पीठ ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा चार्जशीट के रूप में जुटाए गए सबूतों को अच्छी तरह से देखा जाता है और उसके बाद सिफारिशें की जाती हैं। जांच एजेंसी को सीआरपीसी की धारा 173 (2) के अनुसार जांच पूरी करने और सक्षम अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पूरे 180 दिन मिलते हैं।
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा : यदि हम अपीलकर्ताओं की ओर से दी गई दलील को स्वीकार करते हैं, तो यह बात सामने आती है कि जांच एजेंसी को जांच की अवधि को इस तरह समायोजित करना पड़ सकता है कि 180 दिनों की अवधि के भीतर मंजूरी भी प्राप्त हो जाए। और अदालत के सामने रखा गया। हम इस तर्क को बिल्कुल अनुचित पाते हैं।
पीठ ने कहा कि इस अदालत का दृढ़ विचार था कि यदि 61वें दिन या 91वें दिन एक अभियुक्त चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर जमानत पर रिहा होने के लिए आवेदन करता है, तो अदालत के पास आरोपी को जमानत पर रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
पीठ ने कहा, हालांकि, एक बार चार्जशीट निर्धारित अवधि के भीतर दाखिल की गई थी, अभियुक्त का वैधानिक/डिफॉल्ट जमानत का अधिकार समाप्त हो गया तब अभियुक्त योग्यता के आधार पर नियमित जमानत के लिए प्रार्थना करने का हकदार होगा। शीर्ष अदालत ने जजबीर सिंह उर्फ जसबीर सिंह और अन्य द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
आईएएनएस
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Created On :   1 May 2023 10:30 PM IST