आईएएफ ने दुष्कर्म मामले में आरोपी अधिकारी के खिलाफ वायुसेना के नियमों के तहत मुकदमा चलाने की मांग की

IAF demands prosecution of accused officer in rape case under Air Force rules
आईएएफ ने दुष्कर्म मामले में आरोपी अधिकारी के खिलाफ वायुसेना के नियमों के तहत मुकदमा चलाने की मांग की
भारतीय वायुसेना आईएएफ ने दुष्कर्म मामले में आरोपी अधिकारी के खिलाफ वायुसेना के नियमों के तहत मुकदमा चलाने की मांग की
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  • आईएएफ ने दुष्कर्म मामले में आरोपी अधिकारी के खिलाफ वायुसेना के नियमों के तहत मुकदमा चलाने की मांग की

डिजिटल डेस्क,चेन्नई। भारतीय वायुसेना (आईएएफ) ने कोयंबटूर की अतिरिक्त महिला अदालत में याचिका दायर कर दुष्कर्म के आरोपी फ्लाइट लेफ्टिनेंट के खिलाफ वायुसेना के नियमों के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। इस संबंध में याचिका सोमवार को दायर की गई थी।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमितेश हरमुख (29) पर कोयंबटूर के रेड फील्ड्स में वायु सेना के प्रशासनिक कॉलेज में एक सहयोगी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। वायु सेना ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि वह आरोपों की जांच करेगी और अधिकारी का कोर्ट मार्शल करेगी।

अदालत ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमितेश हरमुख की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है, जिन्हें शहर के रेड फील्ड्स में आईएएफ प्रशासनिक कॉलेज में एक साथी अधिकारी के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उडुमलपेट जेल में बंद कर दिया गया था। अधिकारी की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

बहस के दौरान, अमितेश हरमुख के वकील एन. सुंदरवदिवेलु ने अतिरिक्त महिला अदालत के न्यायाधीश थिलागेश्वरी के समक्ष एक याचिका दायर की और कहा कि पुलिस के पास मामले की जांच के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि घटना वायु सेना परिसर के भीतर हुई थी।

भारतीय वायु सेना के अधिकारियों ने भी अदालत के समक्ष एक याचिका दायर कर तर्क दिया कि वे एक विस्तृत जांच करना चाहते हैं और उनका कोर्ट मार्शल करना चाहते हैं।अभियोजन पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि पीड़िता द्वारा 10 सितंबर को रिपोर्ट की गई घटना के तुरंत बाद शिकायत दर्ज कराने के बाद भी, वायु सेना शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल रही।

आईएएफ ने इस पर जवाब दिया और कहा कि घटना आईएएफ परिसर के भीतर हुई थी और आरोपी और पीड़ित दोनों वायु सेना में अधिकारी हैं। वहीं आईएएफ के वकील ने तर्क दिया कि अमितेश पर वायु सेना अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और उसे नागरिक कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ा दी। दुष्कर्म पीड़िता, जो एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी है, अदालत में पेश हुई।

पीड़िता ने 24 सितंबर को कोयंबटूर के ऑल वुमन सेंट्रल पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। शिकायत में उन्होंने कहा था कि उन्हें एक खेल के दौरान चोट लग गई थी और इसके लिए उन्होंने दवा ली थी और 10 सितंबर को अपने कमरे में सो रही थी और इसी दौरान अमितेश हरमुख ने उनके साथ दुष्कर्म किया।

उन्होंने कहा कि उनकी ओर से उसी दिन भारतीय वायुसेना में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और 14 दिनों के इंतजार के बाद महिला थाने में शिकायत की गई। इसके बाद कोयंबटूर केंद्रीय पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अमितेश को गिरफ्तार कर लिया।

(आईएएनएस)

Created On :   28 Sept 2021 4:00 PM GMT

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