सीरियल ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 4 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा
- आठ साल बाद सीरियल ब्लास्ट में फैसला
- चार दोषियों को फांसी की सजा
- मोदी की रैली में ब्लास्ट मामला
डिजिटल डेस्क, पटना। पटना के गांधी मैदान में 2013 में हुए बंब ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट ने सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया। एनआईए कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली को संबोधित करने के लिए पटना आए थे। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हुए थे।
गांधी मैदान का सीरियल ब्लास्ट
गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले की एफआईआर 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान थाने में की गई थी। 31 अक्टूबर, 2013 को एनआईए ने केस संभाला और एक नवंबर को दिल्ली एनआइए थाने में इसकी फिर से प्राथमिकी दर्ज की गई।
एनआईए ने एक नाबालिग समेत 12 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। जुवेनाइल बोर्ड की ओर से नाबालिग आरोपी को पहले ही तीन साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इलाज के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी
8 साल बाद आया फैसला,187 गवाही
27 अक्टूबर 2013 को पटना शहर के बीचों बीच गांधी मैदान में हुए सीरियल ब्लास्ट में ठीक 8 साल बाद यानि 27 अक्टूबर 2021 को अदालत ने फैसला सुनाया। पटना के गांधी मैदान में सिलसिलेवार हुए बम धमाके के मामले में एनआईए कोर्ट ने आठ साल बाद फैसला देते हुए 9 आरोपियों को दोषी ठहराया। जिनमें से चार दोषियों को कोर्ट ने सोमवार को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं दो दोषियों को उम्रकैद और दो दोषियों को दस साल की सजा जबकि एक दोषी को सात साल की सजा सुनाने का आदेश दिया है। एनआईए कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है।
187 लोगों की हुई थी गवाही
इस सीरियल ब्लास्ट मामले में अब तक कोर्ट में 187 लोगों की गवाही हो चुकी है। छह अक्टूबर को विशेष कोर्ट ने बचाव और अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में दिए गए तर्क के बाद फैसले की तारीख 27 अक्टूबर निर्धारित की थी।
4 दोषियों को मिली फांसी की सजा
हैदर अली
नोमान अंसारी
मो. मुजिबुल्लाह अंसारी
इम्तियाज आलम
2 को उम्रकैद
उमर सिद्दीकी
अजहरुद्दीन कुरैशी को उम्रकैद
2 को दस साल की कैद
अहमद हुसैन
मो. फिरोज असलम
1 दोषी इफ्तिखार आलम को सात साल की सजा सुनाई गई है।
मोदी की हुंकार रैली में 8 साल पहले हुआ था धमाका
बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुए थे। पटना रेलवे जंक्शन के प्लेटफार्म न. 10 पर भी ब्लास्ट हुआ था। जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 89 से अधिक लोग घायल हुए थे। आठ साल बाद विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
एनआईए टीम की जांच
सीरियल ब्लास्ट मामले की जांच करने वाली एनआईए की टीम ने 2014 में मुख्य आरोपी रांची निवासी इम्तियाज अंसारी समेत उसके 10 सहयोगियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की थी। अभी सभी आरोपी बेउर जेल में कड़ी सुरक्षा में बंद हैं।
Created On :   1 Nov 2021 5:26 PM IST