केआईआईएफबी के खिलाफ ईडी की जांच पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार

High Court refuses to stay EDs probe against KIIFB
केआईआईएफबी के खिलाफ ईडी की जांच पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार
केरल केआईआईएफबी के खिलाफ ईडी की जांच पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार
हाईलाइट
  • विजयन केआईआईएफबी के अध्यक्ष हैं

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को मंगलवार को उस समय झटका लगा, जब उच्च न्यायालय की एक पीठ ने केरल इंफ्रास्ट्रक्च र इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) में कथित उल्लंघन के मामले में चल रही प्रवर्तन निदेशालय की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ईडी केआईआईएफबी द्वारा जारी मसाला बॉन्ड को लेकर जांच करना चाह रही है। बोर्ड भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के भी निशाने पर आया है। केआईआईएफबी को 1999 में केरल सरकार की प्रमुख फंडिंग शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य केरल में महत्वपूर्ण और बड़ी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन का उपयोग करना है।

विजयन केआईआईएफबी के अध्यक्ष हैं।

ईडी द्वारा जांच के बाद, केआईआईएफबी ने ईडी द्वारा चल रही जांच को रोकने के अनुरोध के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था और मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने ना केवल स्थगन से इनकार कर दिया, बल्कि ईडी को अपनी जांच के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी। और मामले की सुनवाई 2 सितंबर तय कर दी। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि वे इस बारे में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें केआईआईएफबी द्वारा फेमा उल्लंघन का संदेह है, जब इसने मसाला बॉन्ड जारी किया था।

ईडी दो बार के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक पर दबाव बना रही है, जिन्होंने उनके सामने पेश होने के लिए दो नोटिस दिए जाने के बाद कानूनी रास्ता अपनाया। जब से ईडी इसाक को तलब करने की कोशिश कर रही है, तब से विजयन संघीय सिद्धांतों में दरार पैदा करने के लिए केंद्र के खिलाफ सख्त बोल रहे हैं।

 

(आईएएनएस)

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Created On :   16 Aug 2022 4:31 PM IST

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