हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा, किशोर आरोपी को जेजेबी के सामने पेश करें

High Court asked the police, present the juvenile accused before the JJB
हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा, किशोर आरोपी को जेजेबी के सामने पेश करें
जहांगीरपुरी झड़प हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा, किशोर आरोपी को जेजेबी के सामने पेश करें
हाईलाइट
  • हम समझते हैं कि वह नाबालिग है
  • लेकिन ये सभी गंभीर मामले

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को शहर के जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक झड़प के दौरान पकड़े गए एक किशोर आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। 16 वर्षीय किशोर की बहन द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने घटना के बारे में पूछा और दिल्ली पुलिस ने अदालत को अवगत कराया कि किशोर को संबंधित जेजेबी के समक्ष सोमवार को ही पेश किया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि नाबालिग को पुलिस ने पीटा और झड़प के दौरान पथराव और हिंसा करने के संदेह में उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, अदालत ने पाया कि मामला गंभीर है और नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करने का निर्देश देकर याचिका की सुनवाई पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा, हम समझते हैं कि वह नाबालिग है, लेकिन ये सभी गंभीर मामले हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में हनुमान जयंती के अवसर पर शोभायात्रा जुलूस के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा के एक मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 किशोरों सहित कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों पर हिंसा करने, घातक हथियार से लैस होने, गैरकानूनी सभा का सदस्य होने, लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने, हमला करने, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। लोगों के दो समूहों के बीच उस समय झड़प हो गई, जब शोभायात्रा जुलूस कुशल सिनेमा हॉल के बगल में स्थित एक मस्जिद के सामने से गुजर रहा था।

(आईएएनएस)

Created On :   18 April 2022 8:00 PM IST

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