ज्ञानवापी कोर्ट केस की टाइमलाइन

Gyanvapi Court Case Timeline
ज्ञानवापी कोर्ट केस की टाइमलाइन
ज्ञानवापी मामला ज्ञानवापी कोर्ट केस की टाइमलाइन
हाईलाइट
  • ज्ञानवापी परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं की याचिका पर सुनवाई की जाएगी

डिजिलट डेस्क, लखनऊ। वाराणसी की अदालत ने सोमवार को कहा कि श्रृंगार गौरी में पूजा के लिए हिंदू याचिका विचारणीय है और ज्ञानवापी परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा, मुस्लिम याचिकाकर्ता अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वे केस लड़ना जारी रखेंगे।

ये है मामले की टाइमलाइन:

1998: अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि मंदिर-मस्जिद भूमि विवाद का निर्णय दीवानी अदालत द्वारा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कानून द्वारा अनुमत नहीं था। हाईकोर्ट ने 22 साल के लिए कार्यवाही पर रोक लगा दी।

2019: विवादित क्षेत्र में एएसआई द्वारा सर्वेक्षण की मांग को लेकर वाराणसी कोर्ट में स्वयंभू ज्योतिलिर्ंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से देवता के अगले मित्र के रूप में एक याचिका दायर किए जाने पर मामले को पुनर्जीवित किया गया था।

2020: अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका का विरोध किया।

2020: याचिकाकर्ता ने 1991 की याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करने के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया।

मार्च 2021: पूजा स्थल अधिनियम 1991 को तत्कालीन पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने संज्ञान में लिया। याचिकाकर्ता थे अश्विनी उपाध्याय।

अगस्त 2021: पांच महिला हिंदू भक्तों ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानवापी परिसर के अंदर देवताओं हनुमान, नंदी और श्रृंगार गौरी की पूजा करने की मांग की।

सितंबर 2021: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत को मामले के पहले से चल रहे मामलों में आगे के फैसले का इंतजार करना चाहिए।

अप्रैल 2022: अगस्त 2021 में दायर याचिका के आधार पर वाराणसी जिला अदालत ने कोर्ट कमिश्नर और कॉम्प्लेक्स का वीडियोग्राफी सर्वे नियुक्त किया। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन भी दाखिल की।

6 मई, 2022: परिसर का वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण शुरू हुआ।

12 मई 2022: कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल सिंह को सर्वे की निगरानी के लिए नियुक्त किया। उन्हें विशेष अदालत आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। अदालत ने उन्हें 17 मई तक सर्वेक्षण का विवरण देने का निर्देश दिया।

14-19 मई, 2022: सर्वेक्षण फिर से शुरू किया गया और दो दिनों के लिए आयोजित किया गया। सभी सर्वेक्षण निष्कर्ष अदालत को एक रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे।

20 मई, 2022: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की कार्यवाही एक जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दी।

26 मई 2022: जिला अदालत ने मामले की सुनवाई योग्य याचिका पर सुनवाई शुरू की।

21 जून 2022: वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर, जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियो सर्वेक्षण का आदेश दिया था, का बरेली स्थानांतरित कर दिया गया है।

11 जुलाई, 2022: ज्ञानवापी मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने एक नया ट्रस्ट बनाने का फैसला किया, श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास।

18 जुलाई, 2022: सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद में कथित रूप से खोजे गए शिवलिंग के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पूजा, दर्शन, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

24 अगस्त 2022: वाराणसी कोर्ट ने 12 सितंबर तक अपना आदेश सुरक्षित रखा। दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने का समय दिया गया।

 

(आईएएनएस)

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Created On :   12 Sept 2022 5:30 PM IST

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