मानहानि मामला: सूरत कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, 10 दिसंबर को अगली सुनवाई
डिजिटल डेस्क, सूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के मामले में गुरुवार को सूरत कोर्ट के सामने पेश हुए। "सभी चोरों का मोदी उपनाम क्यों होता है? वाली कथित टिप्पणी के मामले में राहुल सूरत कोर्ट के समक्ष पेश होने पहुंचे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। बता दें कि, कर्नाटक के कोलर में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कथित रूप से बयान दिया था कि, सभी चोरों का मोदी उपनाम क्यों होता है। इसी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया गया था।
Gujarat: Rahul Gandhi appeared at Surat Court in connection with a case over his comment"Why do all thieves have Modi in their names". He has filed an application for permanent exemption.Court has given a date of 10th Dec for reply to his application. (earlier visuals) pic.twitter.com/otzMu25rKW
— ANI (@ANI) October 10, 2019
टिप्पणी के मामले में सूरत कोर्ट में उन्होंने पेशी से छूट के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने उनके आवेदन का जवाब देने के लिए 10 दिसंबर का समय दिया है। पेशी से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा- मैं अपने राजनीतिक विरोधियों द्वारा मेरे खिलाफ दायर मानहानि मामले में पेश होने के लिए सूरत में हूं, जो मुझे चुप कराने के लिए दाखिल की गई है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्यार और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं।
I am in Surat today to appear in a defamation case filed against me by my political opponents, desperate to silence me.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2019
I am grateful for the love support of the Congress workers who have gathered here to express their solidarity with me. #SatyamevJayate pic.twitter.com/HZmAcEhciu
वहीं कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा था, उन्हें कोर्ट ने तलब किया है इसलिए वह यहां आए हैं। कानून को अपना काम करने दीजिए। हम देखेंगे कोर्ट कब फैसला लेता है। जज जो कहेंगे वही किया जाएगा।
Ahmed Patel, Congress on Rahul Gandhi appearing before a Surat court in connection with a defamation case: He was summoned so he has come here. Let the law take its own course. We will see when the court takes a decision. Whatever the judge says will be done. pic.twitter.com/DsgiMvFlrM
— ANI (@ANI) October 10, 2019
गौरतलब है कि, जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी थी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख तय की थी। इससे पहले मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट बी. एच. कपाड़िया ने मई में राहुल को समन जारी किया था। अदालत ने बीजेपी विधायक पुरनेश मोदी की भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत को स्वीकार किया था। यह धारा आपराधिक मानहानि के मामले से संबंधित है।
Created On :   10 Oct 2019 10:43 AM IST