विदेशी निजी वाहनों के भारत में चलने को लेकर जारी हुए दिशानिर्देश
- दिशानिर्देशों का पालन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों को भारत में प्रवेश करते समय और भारतीय क्षेत्र में चलते समय कुछ दस्तावेज रखने के भारतीय दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल विजिटिंग इंडिया रूल्स, 2022 जारी किया है। ये नियम भारत में प्रवेश करते या चलते समय अन्य देशों में पंजीकृत गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों की आवाजाही को औपचारिक रूप देते हैं।
देश में रहने की अवधि के दौरान इन नियमों के तहत चलने वाले वाहनों में ले जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में एक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, बीमा पॉलिसी और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र शामिल है।
यदि ऊपर उल्लिखित दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो एक अधिकृत अंग्रेजी अनुवाद, जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, मूल दस्तावेजों के साथ ले जाने की आवश्यकता है।
इसमें कहा गया है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत में स्थानीय यात्रियों और सामानों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, भारत के अलावा किसी भी देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
आईएएनएस
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Created On :   5 Sept 2022 7:30 PM IST