गौतम गंभीर के दो वोटर कार्ड मामले पर कोर्ट 13 मई को सुनाएगा फैसला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी गौतम गंभीर के दो वोटर आईडी कार्ड के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस केस में कोर्ट 13 मई को फैसला सुनाएगा। गंभीर पर दो वोटर आई कार्ड रखने का आरोप लगाया गया है। पूर्वी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी मार्लेना ने गंभीर के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया था।
AAP"s East Delhi Candidate Aatishi"s complaint against BJP candidate Gautam Gambhir for allegedly having two voter ID cards: Delhi"s Tis Hazari Court reserves the order in summoning of records and documents from the state election commission. Court to pass the order on 13th May.
— ANI (@ANI) May 6, 2019
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आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी ने गौतम गंभीर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। आतिशी ने कहा था, यह आपराधिक मामला है और गौतम गंभीर को तत्काल अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। आतिशी ने गौतम गंभीर पर आरोप लगाया है कि उनके पास राजेंद्र नगर और करोल बाग के दो मतदाता पहचान पत्र हैं। आतिशी के मुताबिक दो जगहों के वोटर आईडी कार्ड रखना जुर्म है। हालांकि कोर्ट आतिशी के तर्कों से संतुष्ट नहीं दिखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट का कहना था कि, दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर चुनाव आयोग गौतम गंभीर के खिलाफ अर्जी डाल सकता है या कार्रवाई कर सकता है, लेकिन आतिशी जो खुद उसी जगह से दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, कैसे गौतम गंभीर के खिलाफ केस डाल सकती हैं।
दिल्ली में चुनाव के बाद कोर्ट सुनाएगा फैसला
आतिशी के वकीलों ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को कहा, नॉमिनेशन दायर करते समय उम्मीदवार शपथ लेता है। जिसमें उसके पास एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड नहीं रखने की भी बात होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के मुताबिक भी एक शख्स एक ही जगह का वोटर आईडी कार्ड रख सकता है। फिलहाल सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब यह मामला दिल्ली में चुनाव होने के बाद ही सुना जाएगा। दिल्ली में 12 मई को चुनाव होने हैं और कोर्ट आतिशी की अर्जी पर फैसला 13 मई को सुनाएगा। कोर्ट को यह फैसला करना है कि आतिशी की याचिका को स्वीकार किया जाए या फिर खारिज। अगर याचिका स्वीकार होती है तो गौतम गंभीर को समन जारी किया जा सकता है या फिर उससे पहले कोर्ट दिल्ली पुलिस से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मंगवा सकती है।
Created On :   7 May 2019 10:11 AM IST