रिश्वत मामले में देना बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक को 5 साल की सजा

Former branch manager of Dena Bank sentenced to 5 years in bribery case
रिश्वत मामले में देना बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक को 5 साल की सजा
अवैध रिश्वत मामले में देना बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक को 5 साल की सजा
हाईलाइट
  • कसूरवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने रिश्वत मामले में देना बैंक, चांदखेड़ा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक यूबी मकवाना को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

अदालत ने उसे जेल की सजा सुनाते हुए अपराध करने के लिए उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सीबीआई ने 17 जुलाई, 2002 को मकवाना के खिलाफ एक व्यक्ति से अवैध रूप से 30,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने बकाया कर्ज के निपटारे में पक्ष दिखाने के एवज में रिश्वत की मांग की। सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को 20,000 रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा।

विवेचना के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को कसूरवार पाया और उसे दोषी ठहराया।

 

आईएएनएस

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Created On :   24 Dec 2022 1:00 AM IST

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