1993 बम धमाके के आरोपी फारुक टकला को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। टाडा कोर्ट ने 1993 बम धमाके के आरोपी व माफिया सरगना दाउद इब्राहिम के करीबी फारुक टकला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। टकला अब तक पुलिस हिरासत में था। सोमवार को न्यायाधीश जीए सानप ने सीबीआई के आवेदन पर गौर करने के बाद टकला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। टकला पर धमाके की साजिश रचने सहित कई गंभीर आरोप है। सीबीआई के मुताबिक टकला ने धमाके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गौरतलब है कि सीबीआई ने टकला को 8 मार्च को गिरफ्तार किया था।
दुबई से किया गया था गिरफ्तार
बता दें कि मुंबई में साल 1993 में हुए एक के बाद एक सिलसिलेवार बम ब्लास्ट केस में वांटेड चल रहे फारुक टकला को दुबई से गिरफ्तार किया गया था। फारुक को जिसके बाद मुंबई लाया गया था, जहां उसे TADA कोर्ट में पेश किया गया। फारुक टकला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता है और 1993 के बम ब्लास्ट के बाद से ही टकला फरार चल रहा था। बता दें कि टकला के खिलाफ 1995 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था।
1993 में मुंबई में हुए थे 12 ब्लास्ट
12 मार्च 1993 को मुंबई में एयर इंडिया बिल्डिंग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, झावेरी बाजार, होटल सीरॉक, होटल जुहू सेंटर समेत कई जगहों पर एक के बाद एक 12 बम ब्लास्ट हुए थे। इन ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई में पहला बम ब्लास्ट 1 बजकर 29 मिनट पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की बिल्डिंग के बाहर हुआ था, जिसमें 84 लोग मारे गए थे। इसके बाद से 1 घंटे तक मुंबई में 12 जगह बम ब्लास्ट हुए। इनमें से एक ब्लास्ट शिवसेना बिल्डिंग के बाहर भी हुआ था।
100 लोगों को सुनाई गई थी सजा
इस मामले की सुनवाई 2005 से शुरू हुई थी और 2007 में मुंबई की TADA कोर्ट ने 100 लोगों को सजा सुनाई और 23 लोगों को बरी कर दिया। इस मामले में याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे 2015 में फांसी दी गई। इसी केस में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को भी अवैध हथियार रखने का दोषी पाया गया था और कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम है, जो 1995 से ही फरार है।
Created On :   9 April 2018 6:53 PM GMT