चुनाव आयोग ने उपचुनाव वाली सीटों से सटे इलाकों में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाई

Election Commission bans political activities in areas adjacent to by-election seats
चुनाव आयोग ने उपचुनाव वाली सीटों से सटे इलाकों में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाई
नई दिल्ली चुनाव आयोग ने उपचुनाव वाली सीटों से सटे इलाकों में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाई

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के आसपास के इलाकों में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी, जहां 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे और जिला चुनाव अधिकारियों से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। एक बयान में कहा गया है, आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ राजनीतिक दल/उम्मीदवार उस जिले/निर्वाचन क्षेत्र से सटे इलाकों में चुनावी गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं, जहां उपचुनाव हो रहे हैं। इस संबंध में, सभी राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जिला/निर्वाचन क्षेत्र से सटे इलाकों में भी उपचुनावों से सीधे तौर पर संबंधित किसी भी राजनीतिक गतिविधियों को आयोजित करने के लिए, जहां उपचुनाव हो रहे हैं।

चुनाव अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि चुनाव वाले जिले/ निर्वाचन क्षेत्र से सटे जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों से संबंधित आदर्श आचार संहिता और कोविद दिशानिर्देशों का पालन किया जाए। संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के संबंध में आयोग के मौजूदा निर्देश यह प्रदान करते हैं कि आदर्श आचार संहिता की प्रयोज्यता ऐसे उपचुनाव में जाने वाले एसी/पीसी वाले संबंधित जिलों के लिए होगी। आयोग ने कहा कि इन निर्देशों में केवल 29 जून, 2017 के पत्र के माध्यम से छूट दी गई है और 18 जनवरी, 2018 के पत्र के माध्यम से दोहराया गया है कि यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों में शामिल है, तो उद्देश्य पूरा करने के साथ एमसीसी के संचालन से राज्य और जिलों में सामान्य विकास और प्रशासनिक कामकाज में बाधा नहीं आनी चाहिए।

(आईएएनएस)

 

Created On :   21 Oct 2021 3:30 PM GMT

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