ईडी ने पीएमएलए मामले में 3.54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा के करनाल में स्थित महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अशोक कुमार मित्तल की 3.54 करोड़ रुपये की तीन अचल संपत्ति और एक चल संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की और उसके निदेशक अशोक कुमार मित्तल और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और लोक सेवक के आपराधिक कदाचार के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की।
ईडी को पता चला है कि महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 21.47 करोड़ रुपये की वास्तविक साख पत्र सीमा के मुकाबले धोखाधड़ी से 173.03 करोड़ रुपये की धनराशि विदेशों में स्थानांतरित की थी। इससे अभियुक्तों को गलत लाभ हुआ और बैंक को 155 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
एक अधिकारी ने कहा, बैंक ऋण राशि को सिंगापुर में पंजीकृत निदेशक की संबंधित इकाई में भेज दिया गया था और धन की हेराफेरी की गई थी। हमने पहले इस मामले में पंजाब के मनसा में स्थित भूखंडों के रूप में 7.52 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। अशोक कुमार मित्तल को ईडी द्वारा 23 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में है।
ईडी ने 20 जुलाई, 2022 को अशोक कुमार मित्तल, महेश टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ हरियाणा के पंचकूला में विशेष पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
आईएएनएस
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Created On :   30 March 2023 1:00 AM IST