ईडी ने पीएमएलए मामले में हांगकांग की कंपनी के निदेशक को किया गिरफ्तार
- मर्चेट ट्रेड की आड़ में बैंकों ने की धोखाधड़ी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने धन शोधन रोकथाम (पीएमएलए) से संबंधित मामले में हांगकांग की एक कंपनी के निदेशक अनूप नागराल को गिरफ्तार किया है। यह मामला मर्चेट ट्रेड की आड़ में बैंकों पर किए गए 249.572 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है।
शुरुआत में आरोपी के खिलाफ 2009 में हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में बेंगलुरु पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने पाया कि आरोपी भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और संबंधित एजेंसियों को सूचित किया। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु शहर द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।
जांच एजेंसी की जांच से पता चला है कि एफएमपीएल और एफईआईपीएल ने स्पाइस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसटीसीएल) और विदेशी खरीदारों और विक्रेताओं के साथ किए गए त्रिपक्षीय समझौतों का सम्मान नहीं किया। एफएमपीएल और एफईआईपीएल ने विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान की गारंटी दी थी। एफएमपीएल और एफईआईपीएल के अध्यक्ष नवीन श्रीराम और एफएमपीएल और एफईआईपीएल के प्रबंध निदेशक सुधीर श्रीराम ने एसटीसीएल के पक्ष में व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट गारंटी के आधार पर व्यापारिक लेनदेन के लिए सहमत थे और इस कॉर्पोरेट गारंटी को लागू किया जा सकता था। एसटीसीएल ने 90 दिनों की अवधि के लिए अपरिवर्तनीय एलसी स्थापित किए।
हालांकि, विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान न करने के कारण एलसी को हस्तांतरित किया गया था, जिसकी गारंटी मैसर्स एफएमपीएल और मेसर्स एफईआईपीएल ने दी थी, जिससे मेसर्स एसटीसीएल को 249.572 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। पीएमएलए के तहत 185.67 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। इस अपराध से जुड़ी आय महाराष्ट्र, पंजाब, नई दिल्ली, गुजरात, बेंगलुरु और बेल्लारी में स्थित अचल संपत्तियां हैं। साल 2019 में उन्होंने बेंगलुरु में पीएमएलए के तहत एक विशेष अदालत के समक्ष चार्जशीट दाखिल की थी।
ईडी के अधिकारी ने कहा कि अनूप नागराल, एक संस्था यानी मेसर्स के निदेशक हैं। होवेलाई जिंसु, हांगकांग, एसएआर, चीन लिमिटेड त्रिपक्षीय व्यापारिक व्यापार के खरीदार चरण में। वह ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आरोपियों में से एक है। मैसर्स के निदेशक अनूप नागराल को समन तामील करने के लिए एलआर दिनांक 28.07.2021 जारी किया गया था। इसके अलावा, अनूप नागरल भारत लौट आए और सीबीआई के सामने पेश हुए। सीबीआई ने अनूप नागराल को दिसंबर, 2021 में गिरफ्तार किया और सीबीआई कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी। चूंकि अनूप नागराल ट्रायल के लिए पीएमएलए कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, इसलिए स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 31 दिसंबर को वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया।
(आईएएनएस)
Created On :   13 Jan 2022 12:00 AM IST