वैक्सीन को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं चाहते, मगर जनादेश से जुड़ी चिंताओं को सुनना होगा : सुप्रीम कोर्ट

Dont want any hesitation about vaccine, but have to listen to concerns about mandate: Supreme Court
वैक्सीन को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं चाहते, मगर जनादेश से जुड़ी चिंताओं को सुनना होगा : सुप्रीम कोर्ट
वैक्सीन पर सर्वोच्च न्यायालय वैक्सीन को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं चाहते, मगर जनादेश से जुड़ी चिंताओं को सुनना होगा : सुप्रीम कोर्ट
हाईलाइट
  • मध्य प्रदेश में बिना टीकाकरण वालों को राशन नहीं मिलेगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह वैक्सीन को लेकर कोई झिझक नहीं चाहता है, लेकिन वह वैक्सीन जनादेश के संबंध में उठाई गई चिंताओं पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता जैकब पुलियेल का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जोरदार तर्क दिया कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वैक्सीन जनादेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, एक व्यक्ति सचमुच अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकता है, यदि उसे टीका नहीं लगाया गया है, और मध्य प्रदेश में बिना टीकाकरण वालों को राशन नहीं मिलेगा।

दिल्ली में, सरकारी अधिकारी बिना टीकाकरण के कार्यालय नहीं आ सकते हैं और अन्य राज्यों में भी ऐसे ही प्रतिबंध हैं। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई ने भूषण से इन जनादेशों को अलग-अलग चुनौती देने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि केंद्र ने एक आरटीआई जवाब में कहा कि वैक्सीन के लिए कोई जनादेश नहीं है। पीठ ने भूषण से कहा कि वह अब मामले की सुनवाई नहीं कर सकती, क्योंकि उसे केंद्र का हलफनामा नहीं मिला, जो रविवार की देर शाम दाखिल किया गया था। इसने कहा कि अगर वह जनादेश को चुनौती देना चाहते हैं, तो वह एक आवेदन दायर कर सकते हैं और अदालत इस पर विचार करेगी।

न्यायमूर्ति गवई ने भूषण से पूछा, यदि आप राज्य सरकार के जनादेश को चुनौती दे रहे हैं, तो क्या राज्य को नहीं सुना जाना चाहिए? हम एक संघीय ढांचे का पालन करते हैं। क्या हम किसी राज्य द्वारा जारी किए गए जनादेश को बिना उनकी बात सुने अलग रख सकते हैं? पीठ ने भूषण से उन आदेशों को रिकॉर्ड में लाने को कहा। भूषण ने तर्क दिया कि अमेरिकी अपील अदालत ने वैक्सीन जनादेश को रद्द कर दिया है, जहां निजी नियोक्ताओं को अनिवार्य टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि मेघालय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अधिकारी किसी को भी दुकान आदि खोलने से नहीं रोक सकते।

इस पर, पीठ ने कहा, यदि इस तरह से आदेश पारित किए जाते हैं, तो आपको उन आदेशों को चुनौती देनी होगी। हम आपसे सहमत हैं कि यदि वैक्सीन जनादेश व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुपात में नहीं है, तो हम इस दिशा में जाएंगे। हालांकि, पीठ ने कोई सामान्य आदेश पारित करने से परहेज किया। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि निहित स्वार्थ समूह द्वारा किसी भी प्रयास, जिसके परिणामस्वरूप टीका हिचकिचाहट होगी, से बचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में करोड़ों लोग टीकों के माध्यम से अपनी रक्षा कर रहे हैं और अब हम ऐसे कुछ लोगों का सामना कर रहे हैं, जो आपत्ति कर रहे हैं।

जैसा कि उन्होंने प्रस्तुत किया कि मौखिक टिप्पणियों के भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव होंगे, पीठ ने जवाब दिया, हमने केवल कुछ विशिष्ट उदाहरण लाने के लिए कहा है। संक्षेप में हम कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह नहीं चाहती कि वैक्सीन को लेकर कोई हिचकिचाहट हो, लेकिन भूषण की चिंताओं को सुनना होगा। इसने मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को निर्धारित की है। शीर्ष अदालत टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के पूर्व सदस्य पुलियेल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के तहत भारत में प्रशासित टीकों के लिए नैदानिक परीक्षण डेटा में पारदर्शिता की मांग की गई है और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जा रहे वैक्सीन जनादेश पर रोक लगाने की मांग की गई है।

(आईएएनएस)

Created On :   30 Nov 2021 12:00 AM IST

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