Delhi Riots 2020: दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को सख्त लहजे में भड़काऊ बयान देने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए
- कोर्ट ने कहा- दिल्ली में दूसरा '1984' नहीं होने देंगे
- दिल्ली में देर से कार्रवाई करने पर गुरुवार को जवाब देंगे कमिश्नर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के नाम पर उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा में अब तक एक हेड कॉन्सटेबल सहित 27 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पुलिसकर्मियों समेत 250 से ज्यादा लोग घायल हो चुक हैं। ऐसे में बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सख्त लहजे में पुलिस को फरमान सुनाया है कि वह भड़काऊ बयान देने वालों पर एफआईआर दर्ज करे और सख्त कार्रवाई करें।
बुधवार को दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने हिंसा प्रभावित इलाकों में मार्च किया। पिछले 3 दिन से हो रही हिंसा के दौरान उत्तरपूर्वी दिल्ली में कई जगह पर पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई है पूरी हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार को बयान दिया और दिल्लीवालों से शांति की अपील की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी एक्शन में हैं। वह सीलमपुर में डीसीपी दफ्तर पहुंचे इसके बाद वे हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है. वह स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं।
दिल्ली में देर से कार्रवाई करने पर गुरुवार को जवाब देंगे कमिश्नर
दिल्ली में हुए दंगे के मामले में भड़काऊ बयानों को लेकर एफआईआर दर्ज करने से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गुरुवार तक जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर हेट स्पीच को लेकर सभी वीडियो देखने के बाद हाई कोर्ट में गुरुवार दोपहर 2.15 बजे अपना जवाब दाखिल करेंगे।
कोर्ट ने कहा- दिल्ली में दूसरा "1984" नहीं होने देंगे
हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में दूसरे "1984" को नहीं होने देंगे। 1984 में सिख दंगा हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और वीडियो में देखे गए नेताओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
Created On :   26 Feb 2020 12:03 PM GMT