दिल्ली में नवंबर में लागू होगी ऑड-ईवन स्कीम, स्कूली बच्चों-महिलाओं को मिलेगी छूट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर ऑड-ईवन स्कीम लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन स्कीम लागू होगी। इसमें दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को भी शामिल किया गया है। हालांकि दो-पहिया वाहनों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि "यह योजना रविवार को छोड़कर सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेगी। ऑड-ईवन स्कीम का उल्लंघन करने पर 4000 रुपये का जुर्माना लगेगा। जिस गाड़ी में स्कूल ड्रेस में कोई बच्चा या फिर दिव्यांग होगा उसे उसे इस स्कीम में छूट दी गई है। महिलाओं को शर्त के साथ छूट है। जिस गाड़ी को अकेली महिला चला रही होगी उसे छूट होगी। इसके अलावा अगर गाड़ी में सभी सवारी महिलाएं होंगी या फिर महिला के साथ 12 साल तक का बच्चा होगा तो उसे छूट होगी।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, CJI, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों के वाहन, राज्यसभा और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के वाहनों को स्कीम से छूट दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों, यूपीएससी अध्यक्ष, चीफ चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों, कैग, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोकायुक्त और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को भी छूट दी जाएगी।
हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ये छूट नहीं मिलेगी।
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: Odd-even scheme will be implemented from 4th November to 15th November. The scheme will also include vehicles coming from other states, and only be implemented on non-transport 4-wheeled vehicles, 2-wheelers will be exempted. pic.twitter.com/iXvEv54ss8
— ANI (@ANI) October 17, 2019
Delhi CM Arvind Kejriwal: Vehicles carrying school students will be exempt from Odd-Even vehicle scheme. pic.twitter.com/G3GHZ7gApY
— ANI (@ANI) October 17, 2019
Created On :   17 Oct 2019 1:20 PM IST