तिहाड़ जेल अधीक्षक को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- पूर्व पीएफआई अध्यक्ष का बेहतर इलाज सुनिश्चित करें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष एरापुंगल अबुबकर द्वारा चिकित्सा आधार पर उनकी जमानत याचिका खारिज करने के विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।
पिछली सुनवाई के दौरान, अबुबकर के वकील ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के अनुसार जमानत के हकदार हैं, जिसमें कहा गया है कि बीमार/अशक्त व्यक्ति को दोहरी शर्तों पर विचार करते हुए जमानत दी जा सकती है।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने तिहाड़ जेल के चिकित्सा अधीक्षक को अबूबकर का नियमित आधार पर उचित इलाज सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने कहा, तिहाड़ जेल के चिकित्सा अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को उसकी सभी बीमारियों के लिए नियमित आधार पर प्रभावी उपचार मुहैया कराया जाए।
अबुबकर के वकील एडवोकेट आदित पुजारी ने कोर्ट को बताया कि वर्चुअल मीटिंग के आधार पर उनके मुवक्किल की हाल की मेडिकल स्थिति के बारे में हलफनामा दायर किया गया है, जिसे अबुबकर के बेटे ने भी सत्यापित किया है। पुजारी ने कहा: वह सेवादार के बिना नहीं उठ सकते, जिसके साथ वह बात भी नहीं कर सकते। उनकी भाषा मलयालम या अंग्रेजी है। यह सज्जन व्यक्ति है, जिसका कोई पिछला इतिहास नहीं है। उनके खिलाफ यह पहला और इकलौता मामला है। वह एक स्कूल टीचर रह चुके हैं। वह 71 साल के हैं और पहली बार जेल की कैद देख रहे हैं।
इस पर, एनआईए के वकील ने स्थिति का विरोध किया और वीडियो का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अबुबकर स्पष्ट रूप से हजारों लोगों को हिंदी में संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीठ ने कहा: वीडियो को रिकॉर्ड पर रखें। पीठ ने इसके बाद एनआईए को अबुबकर की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। 12 जनवरी को पिछली सुनवाई के दौरान, पुजारी ने प्रस्तुत किया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में ही जीवन और सम्मान के अधिकार का उल्लेख है। जवाब में, अदालत ने पुजारी को आदेश दिया था कि इस विशेष मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कैसे किया जा रहा है, इसकी रूपरेखा तैयार करें।
पुजारी ने यह भी कहा था कि अदालत के 19 दिसंबर के निर्देश के बावजूद अबुबकर के बेटे को उनसे मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि अबुबकर के बेटे को उसके पिता से मिलने की अनुमति के बिना ही जेल से वापस भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा था कि पार्किं संस के पहलू को कवर नहीं किया गया था और कैंसर के इलाज का एक महत्वपूर्ण घटक स्वस्थ आहार बनाए रखना है। पुजारी ने यह भी कहा था कि दूसरों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
पीठ ने पुजारी से ऐसे अन्य प्रतिवादियों की पहचान करने को कहा था जिन्हें इसी तरह के मामले में जमानत दी गई थी। पीठ ने कहा, कृपया हमें बताएं। हमें पता होना चाहिए कि आप क्या आग्रह कर रहे हैं, हम आदेश पारित करेंगे। एनआईए की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक अक्षय मलिक ने कहा था कि अबूबकर को जेल सेवादार प्रदान किया गया है और वह अच्छी देखभाल प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके चिकित्सा उपचार का नियमित रूप से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
अबूबकर को एनआईए ने 22 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया था। वह 6 अक्टूबर, 2022 से न्यायिक हिरासत में है। वह आइडियल स्टूडेंट्स लीग, जमात-ए-इस्लामी और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) जैसे संगठनों में सक्रिय था। अबूबकर के अनुसार, वह कई बीमारियों से पीड़ित है, जिसमें एक दुर्लभ प्रकार का अन्नप्रणाली का कैंसर, पार्किसंस रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह शामिल है।
(आईएएनएस)
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Created On :   2 Feb 2023 11:30 PM IST