दिल्ली हाईकोर्ट ने यस बैंक के पूर्व सीईओ की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

Delhi High Court seeks response from ED on bail plea of ​​former Yes Bank CEO in Money laundering case
दिल्ली हाईकोर्ट ने यस बैंक के पूर्व सीईओ की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब
मनी लॉन्ड्रिंग मामला दिल्ली हाईकोर्ट ने यस बैंक के पूर्व सीईओ की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब
हाईलाइट
  • सीबीआई ने कहा कि संपत्ति का वास्तविक मूल्य लगभग 550 करोड़ रुपये था

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ राणा कपूर की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को तय की है।

अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और स्तुति गुजराल ने मामले में राणा कपूर का प्रतिनिधित्व किया, जबकि ईडी की ओर से अधिवक्ता अमिक महाजन पेश हुए।

9 फरवरी को अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर की जमानत याचिका, जिन्हें यस बैंक से 515 करोड़ रुपये के ऋण की कथित हेराफेरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, को इसी पीठ ने खारिज कर दिया था।

ईडी ने थापर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों की पुष्टि अवंता समूह और यस बैंक के कर्मचारियों द्वारा दिए गए सबूतों और बयानों से होती है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राणा कपूर, गौतम थापर सहित अन्य के खिलाफ मार्च 2020 में दर्ज मामले में 1,700 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट भी दायर की थी।

यह आरोप लगाया गया है कि राणा कपूर ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और वास्तविक बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर दिल्ली में एक प्रीमियम संपत्ति का अधिग्रहण किया और संपत्ति को लगभग 400 करोड़ रुपये के ऋण के खिलाफ यस बैंक को गिरवी रख दिया गया था, जिसे राणा कपूर द्वारा प्रचारित कंपनियों के एक समूह को भुगतान किया गया था। सीबीआई ने एक बयान में यह जानकारी दी।

सीबीआई ने कहा कि संपत्ति का वास्तविक मूल्य लगभग 550 करोड़ रुपये था, जिसे यस बैंक के पूर्व सीईओ ने लगभग 378 करोड़ रुपये में अधिग्रहित किया था और बिक्री की आय का उपयोग मौजूदा ऋण को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से नहीं किया गया था, जिसे बाद में बैंक द्वारा एनपीए के रूप में घोषित किया गया था।

(आईएएनएस)

Created On :   16 Feb 2022 6:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story