दिल्ली हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी की किताब के प्रकाशन पर विचार करने को कहा

delhi high court asks to consider publication of retired air force officers book
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी की किताब के प्रकाशन पर विचार करने को कहा
सामग्री में संशोधन दिल्ली हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी की किताब के प्रकाशन पर विचार करने को कहा
हाईलाइट
  • प्रकाशन की मंजूरी नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय वायुसेना (आईएएफ) और खुफिया निदेशालय से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या पूर्व वायुसेना अधिकारी द्वारा लिखी गई किताब को एक निश्चित वर्गीकृत सामग्री में संशोधन के बाद प्रकाशित किया जा सकता है या उसमें से कुछ अंश हटा दिया।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी की पुस्तक प्रकाशित करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता और संबंधित अधिकारियों के बीच एक महीने के भीतर बैठक हो और इस पर एक रिपोर्ट भी मांगी।

कोर्ट ने मामले की विस्तार से सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख तय की। प्रतिवादी अधिकारियों के अनुसार, पुस्तक की सामग्री भारतीय वायुसेना के हितों के लिए हानिकारक है। इसलिए, आईएएफ के नियमों के अनुसार प्रकाशन की मंजूरी नहीं दी जा सकती।

अदालत ने आदेश दिया, याचिकाकर्ता को भारतीय वायुसेना और खुफिया निदेशालय के अधिकारियों द्वारा सुना जाए, ताकि इस बात की संभावना का पता लगाया जा सके कि सामग्री में संशोधन या हटाए जाने के बाद पुस्तक को प्रकाशित किया जा सकता है या नहीं। याचिकाकर्ता एक पूर्व ग्रुप कप्तान हैं।

 

आईएएनएस

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Created On :   2 May 2023 1:30 AM IST

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