डीसीजीआई ने बिना लाइसेंस के दवा बेचने पर ई-फार्मेसी को भेजा नोटिस

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ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स डीसीजीआई ने बिना लाइसेंस के दवा बेचने पर ई-फार्मेसी को भेजा नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने ऑनलाइन फार्मेसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के प्रावधानों के उल्लंघन में ड्रग्स बेचने और वितरित करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। शुक्रवार को टाटा 1 एमजी, अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित ऑनलाइन फार्मेसी को नोटिस जारी किया गया था। ई-फार्मेसी को डीसीजीआई नोटिस में कहा गया- कार्यालय को समय-समय पर विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन सहित ऑनलाइन, इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मो के माध्यम से दवाओं की बिक्री के संबंध में विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में हैं।

नोटिस में कहा गया- इस तरह की बिक्री में अनुसूची एच, एचआई और एक्स में निर्दिष्ट दवाएं शामिल हैं, जिन्हें केवल एक पंजीकृत डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन के तहत बेचने की अनुमति है और पंजीकृत फार्मासिस्ट की देखरेख में आपूर्ति की जाती है। इस संबंध में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि किसी भी दवा के आयात, बिक्री या वितरण के लिए निर्माण, या बिक्री, या स्टॉक या प्रदर्शन या बिक्री या वितरण के प्रस्ताव को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स नियम 1945 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है।

डीसीजीआई ने नोटिस में आगे कहा कि किसी भी दवा की बिक्री, स्टॉक या प्रदर्शन या बिक्री या वितरण की पेशकश के लिए संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है और लाइसेंस की शर्तो का पालन लाइसेंसधारी द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में विभिन्न अदालतों में ड्रग्स की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने के अनुरोध के मामले हैं। इसके मद्देनजर, आपको इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 2 दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाता है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में दवाओं की बिक्री, या स्टॉक या प्रदर्शन या बिक्री या वितरण की पेशकश के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाएगी। यदि कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है और बिना किसी नोटिस के आपके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

 

आईएएनएस

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Created On :   11 Feb 2023 10:00 PM IST

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