तमिल सुपरस्टार सी. जोसेफ विजय की प्रतिकूल टिप्पणियां हटाने की मांग पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

तमिल सुपरस्टार सी. जोसेफ विजय की प्रतिकूल टिप्पणियां हटाने की  मांग पर कोर्ट ने सुरक्षित  रखा फैसला
मद्रास हाईकोर्ट तमिल सुपरस्टार सी. जोसेफ विजय की प्रतिकूल टिप्पणियां हटाने की मांग पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

डिजिटल डेस्क, चेन्नई । मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को तमिल सुपरस्टार सी. जोसेफ विजय की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें अदालत की एकल पीठ द्वारा उनके खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणी को रिकॉर्ड से बाहर करने की मांग की गई है।

विजय की ओर से पेश हुए तमिलनाडु के पूर्व महाधिवक्ता विजय नारायण ने तर्क दिया कि जुलाई में न्यायाधीश द्वारा उनकी आयातित रोल्स रॉयस घोस्ट के भुगतान में छूट के लिए अभिनेता की याचिका को खारिज करते हुए की गई टिप्पणियां अनुचित थीं। वकील ने तर्क दिया कि न्यायाधीश ने अभिनेता के खिलाफ पूरी तरह से अनुचित टिप्पणी की थी और उनके साथ साथ पूरे फिल्म उद्योग को राष्ट्र-विरोधी के रूप में चित्रित किया था। न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने नारायण की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला टाल दिया।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि लक्जरी कारों के आयातकों को केंद्र को सीमा शुल्क का भुगतान करना पड़ता था और कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी प्रवेश करों की मांग शुरू करने के बाद कई आयातकों ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया। मद्रास उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश की पीठ ने एक मामले में 20 प्रतिशत कर का भुगतान करने का निर्देश दिया था। 

वकील ने उल्लेख किया कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकारें प्रवेश कर की हकदार थीं। अन्य आयातकों द्वारा दायर याचिकाओं को पूर्ण कर का भुगतान करने के निर्देश के साथ खारिज कर दिया गया था, लेकिन एकल न्यायाधीश की पीठ अभिनेता पर भारी पड़ी।

अभिनेता द्वारा मुख्य रूप से अपनी पेशेवर पहचान का खुलासा नहीं करने के लिए न्यायाधीश द्वारा आलोचना की गई। नारायण ने तर्क दिया कि जब कोई व्यक्ति कार आयात कर रहा था तो पहचान का खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और यह कि आयातक डॉक्टर, अभिनेता या वकील है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

 

(आईएएनएस)

Created On :   26 Oct 2021 12:30 AM IST

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