कोर्ट ने अनिल देशमुख की ईडी हिरासत 3 दिनों के लिए बढ़ाई
- देशमुख ईडी मामले में नए तथ्य आए सामने
डिजिटल डेस्क, मुंबई । विशेष पीएमएलए अदालत ने शुक्रवार को कथित धनशोधन मामले में 10 दिन पहले गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत तीन दिनों के लिए बढ़ा दी। ईडी की याचिका का कड़ा विरोध करते हुए देशमुख के वकील विक्रम चौधरी और अनिकेत निकम ने कहा कि पूर्व मंत्री स्वेच्छा से ईडी के सामने पेश हुए और यहां तक कि ईडी की विस्तारित हिरासत में रहने के लिए भी सहमत हो गए थे।
विशेष न्यायाधीश एच. एस. सतभाई के समक्ष वकीलों ने सवाल किया कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किए बिना चार्जशीट क्यों दायर की गई, जो कि मुख्य आरोपी है और जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन वह केवल कागजों पर ही आरोपी बने रहे। चौधरी और निकम ने यह भी पूछा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को उनका बयान दर्ज करने को लेकर जांच के लिए क्यों नहीं बुलाया गया है।
चौधरी ने कहा देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां अराजकता व्याप्त है और न्यायपालिका ही एकमात्र तारणहार है। ईडी की और हिरासत की मांग इस बात का सबूत है कि सब कुछ ठीक नहीं है और वे उनके साथ द्वेषपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। देशमुख की हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए ईडी के विशेष लोक अभियोजक श्रीराम शिरसत ने कहा कि देशमुख की हिरासत बढ़ाए जाने की जरूरत है क्योंकि मामले में नए तथ्य सामने आए हैं जिनकी जांच की जरूरत है।
इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि इसी मामले का आरोपी वाजे वर्तमान में शनिवार तक मुंबई पुलिस की हिरासत में है। ईडी वाजे की हिरासत की मांग के लिए एक नई याचिका दायर करेगी, ताकि उनका देशमुख के साथ सामना कराते हुए पूछताछ की जा सके। पूछताछ प्रक्रिया के लिए 1 नवंबर को ईडी के पास गए देशमुख को 2 नवंबर की तड़के गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में हैं।
पिछले रविवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत देने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था और उन्हें 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में वापस भेज दिया था और अब इसे 15 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। ईडी ने पिछले मार्च में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सिंह के पत्र से उत्पन्न केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि देशमुख ने वाजे और अन्य को मुंबई के होटल व्यवसायियों से प्रति माह 100 करोड़ रुपये एकत्र या उगाही करने का आदेश दिया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि देशमुख को दिसंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 के बीच वाजे के माध्यम से 4.70 करोड़ रुपये की नकदी रिश्वत के तौर पर मिली थी।
(आईएएनएस)
Created On :   12 Nov 2021 7:30 PM IST