कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में 9 को दोषी ठहराया

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दंगे, आगजनी और तोड़फोड़ कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में 9 को दोषी ठहराया
हाईलाइट
  • सांप्रदायिक भावना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के सिलसिले में 9 लोगों को दोषी ठहराया है, एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मामला दंगों के दौरान गोकुलपुरी इलाके में हुए दंगे, आगजनी और तोड़फोड़ से जुड़ा है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) पुलस्त्य प्रमाचला ने मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल और राशिद उर्फ मोनू को दंगा, चोरी, संपत्तियों को आग लगाकर नष्ट करना और गैरकानूनी सभा से संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

एएसजे प्रमाचला ने कहा, मुझे लगता है कि इस मामले में सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित हुए हैं। इसलिए, आरोपी व्यक्तियों को आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है।

उन्होंने कहा- इस मामले में साक्ष्य के आकलन और आगे के तर्क के आधार पर, मैं आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के संस्करण से आश्वस्त हूं। मुझे यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि इस मामले में सभी नामित अभियुक्त अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे, जो सांप्रदायिक भावनाओं से प्रेरित थी और हिंदू समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की संपत्तियों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना सामान्य उद्देश्य था। विशेष लोक अभियोजक डी.के. भाटिया ने मामले में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व किया।

 

आईएएनएस

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Created On :   15 March 2023 12:30 AM IST

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