केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फीफा द्वारा एआईएफएफ निलंबन का मुद्दा उठाया, जल्द होगी सुनवाई

Center raises issue of AIFF suspension by FIFA before Supreme Court, hearing will be held soon
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फीफा द्वारा एआईएफएफ निलंबन का मुद्दा उठाया, जल्द होगी सुनवाई
नई दिल्ली केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फीफा द्वारा एआईएफएफ निलंबन का मुद्दा उठाया, जल्द होगी सुनवाई
हाईलाइट
  • प्रतिबंध हटने तक एआईएफएफ कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल पाएगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फीफा द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के निलंबन का मुद्दा उठाया और मामले पर सुनवाई की मांग की। केंद्र का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष कर रहे हैं। मेहता ने बताया कि एआईएफएफ से संबंधित मामले में कुछ विकास हुआ है और कोर्ट से बुधवार को मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया।

पीठ ने मेहता से कहा कि मामला बुधवार को पहली मद के रूप में सूचीबद्ध है। मेहता ने विशेष रूप से कोर्ट के समक्ष एआईएफएफ के निलंबन का उल्लेख नहीं किया, लेकिन प्रस्तुत किया कि वह फीफा प्रेस विज्ञप्ति को सामने रखेंगे, जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है। शीर्ष फुटबॉल संस्था फीफा ने एआईएफएफ को निलंबित कर दिया है जिससे भारत की मेजबानी में अक्टूबर में होने वाले अंडर-17 महिला विश्व कप पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रतिबंध हटने तक एआईएफएफ कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल पाएगा।

फीफा परिषद के ब्यूरो ने सर्वसम्मति से तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है> जो फीफा के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। एक बार एआईएफएफ कार्यकारी समिति की शक्तियों को ग्रहण करने के लिए प्रशासकों की एक समिति गठित करने के आदेश के निरस्त होने और एआईएफएफ प्रशासन एआईएफएफ के दैनिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के बाद निलंबन हटा लिया जाएगा।

3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भारत द्वारा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी से पहले एआईएफएफ कार्यकारी समिति के लिए चुनाव कराने के निर्देश पारित किए थे। इस आदेश के बाद, प्रशासकों की समिति (सीओए) ने एआईएफएफ के पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और 7 राज्य संघों के प्रतिनिधियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए एक अवमानना याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अदालत के एआईएफएफ के चुनाव के आदेश को रोकने का प्रयास किया था।

 

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   16 Aug 2022 4:31 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story