INX मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम की कस्टडी बढ़ी, रहना होगा तिहाड़ जेल में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि कांग्रेस नेता को 14 दिन और तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। स्पेशल जज अजय कुमार कुहर ने जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वरिष्ठ कांग्रेस नेता को अदालत में पेश किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया।
सीबीआई और ईडी दोनों अलग-अलग INX मीडिया मामले की जांच कर रही है। सीबीआई भ्रष्टाचार के मामले की और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की। सीबीआई ने 21 अगस्त को चिंदबरम को उनके जोर बाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। जबकि ईडी ने 16 अक्टूबर को। सीबीआई वाले मामले में चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन ईडी वाले मामले में अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। चिदंबरम की ईडी कस्टडी आज (बुधवार) खत्म हो रही थी जिसके चलते उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। ऐसे में अब उन्हें 14 दिन और तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।
बता दें कि सीबीआई वाले मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चिदंबरम को 5 सितंबर को 14 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेजा था। पी चिदंबरम के वकीलों ने इस दौरान अदालत में एक अन्य आवेदन भी दिया था जिसमें कहा गया था कि चिदंबरम प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। चिदंबरम के इस आवेदन पर 12 सितंबर को सुनवाई हुई थी। हालांकि अदालत ने चिंदबरम के इस आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद ED ने शुक्रवार 11 (अक्टूबर) को पी चिदंबरम के प्रोडक्शन वारंट के लिए कोर्ट का रुख किया था। ईडी के कोर्ट जाने के बाद स्पेशल जज अजय कुमार कुहर ने आदेश दिया कि चिदंबरम को 14 अक्टूबर (सोमवार) को दोपहर 3 बजे से पहले पेश किया जाए।
मंगलवार (15 अक्टूबर) को कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि ईडी बुधवार को तिहाड़ जेल में चिदंबरम से पूछताछ कर सकती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। बुधवार (16 अक्टूबर) को ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ करने के बाद पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया। ED की टीम सुबह करीब 8.15 बजे तिहड़ जेल पहुंची और लगभग दो घंटे तक परिसर में मौजूद रही। जेल परिसर में चिदंबरम की पत्नी और बेटा भी मौजूद थे।
2007 में जब UPA-1 में चिदंबरम वित्त मंत्री थे उस वक्त उन्होंने मुंबई की INX मीडिया कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी दिलाने में मदद की थी। उन्होंने अनियमितता बरतते हुए मीडिया समूह को FIPB क्लीयरेंस दे दिया। इसके बाद INX को 305 करोड़ रुपए मिले। इस मामले में CBI ने 15 मई, 2017 को एक एफआईआर दर्ज की थी। पिछले साल ED ने भी इस मामले में मनी-लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी मामले में आरोपी हैं।
INX मीडिया कंपनी के मालिक पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी हैं, जो अपनी बेटी शीना बोरा के मर्डर के आरोप में जेल में बंद हैं।
Created On :   13 Nov 2019 5:57 PM IST