क्या मुफ्त शिक्षा, पेयजल, बिजली तक पहुंच को रेवड़ियां कहा जा सकता है? : सुप्रीम कोर्ट
- मुफ्त सामग्री न देने का निर्देश देने की मांग की गई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए मुफ्त उपहारों के खिलाफ याचिका की सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दे तेजी से जटिल होते जा रहे हैं और क्या मुफ्त शिक्षा, पेयजल, बिजली तक पहुंच को रेबड़ियां कहा जा सकता है? प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि अदालत राजनीतिक दलों को वादे करने से नहीं रोक सकती। हालांकि, सवाल यह है कि सही वादे क्या हैं?
जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और हिमा कोहली की पीठ ने आगे सवाल किया, क्या हम मुफ्त शिक्षा के वादे को एक मुफ्त उपहार के रूप में वर्णित कर सकते हैं? क्या मुफ्त पेयजल, शक्तियों की इकाइयों आदि को मुफ्त में वर्णित किया जा सकता है? पीठ ने कहा कि क्या मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक्स को कल्याणकारी बताया जा सकता है? अभी चिंता इस बात की है कि जनता का पैसा खर्च करने का सही तरीका क्या है। पीठ ने कहा, कुछ कहते हैं कि पैसा बर्बाद होता है, कुछ कहते हैं कि यह कल्याणकारी है। यह मुद्दा तेजी से जटिल होता जा रहा है। पीठ ने मनरेगा जैसी योजनाओं का उदाहरण भी दिया और मामले में शामिल पक्षों से अपनी राय देने के लिए कहा।
द्रमुक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने कहा कि पार्टी ने मामले में खुद का पक्ष रखने के लिए एक आवेदन दायर किया है। द्रमुक ने कहा कि फ्रीबी (रेवड़ी) का दायरा बहुत व्यापक है और ऐसे कई पहलू हैं, जिन पर विचार किया जाना है और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजना को फ्रीबी के रूप में वगीकृत नहीं किया जा सकता। पार्टी ने कहा कि मुफ्त सामग्री के खिलाफ जनहित याचिका राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के उद्देश्यों को विफल कर देगी। पार्टी ने मुफ्त सामग्री बांटने के मुद्दे की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के अदालत के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई।
केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यदि सामाजिक कल्याण की हमारी समझ सब कुछ मुफ्त में वितरित करने की है, तो मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह एक अपरिपक्व समझ है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने शिकायत की कि याचिकाकर्ता को द्रमुक के पक्ष में दाखिल आवेदन की प्रति नहीं दी गई, बल्कि मीडिया को दिया गया। पीठ ने कहा कि इसका इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पार्टियों को आवेदनों की प्रतियां मुहैया कराई जाएं। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों से शनिवार शाम तक अपने सुझाव देने को कहा और मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होनी तय की।
शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में केंद्र और राज्य सरकारों, विपक्षी राजनीतिक दलों, भारत के चुनाव आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन करने का सुझाव दिया था। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चुनावी भाषण को विनियमित करना एक जंगली हंस का पीछा करने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। पार्टी ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा किए गए वादों से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए विशेषज्ञ निकाय स्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध किया। शीर्ष अदालत की पीठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें केंद्र और चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणापत्रों को विनियमित करने के लिए कदम उठाने और राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मुफ्त सामग्री न देने का निर्देश देने की मांग की गई है।
(आईएएनएस)
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Created On :   17 Aug 2022 4:30 PM IST