कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को डब्ल्यूबीएसएससी के पूर्व अध्यक्ष से बंगाल के बाहर पूछताछ करने की छूट दी

Calcutta High Court allows CBI to interrogate former WBSSC president outside Bengal
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को डब्ल्यूबीएसएससी के पूर्व अध्यक्ष से बंगाल के बाहर पूछताछ करने की छूट दी
पश्चिम बंगाल कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को डब्ल्यूबीएसएससी के पूर्व अध्यक्ष से बंगाल के बाहर पूछताछ करने की छूट दी
हाईलाइट
  • 350 लोगों के बीच जांच प्रक्रिया में सबसे कम सहयोग दिया है

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयपूर्व कुलपति सुबिरेश भट्टाचार्य से करोड़ों के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर राज्य के बाहर कहीं भी पूछताछ करने की छूट दे दी। हालांकि, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने अंतिम निर्णय सीबीआई अधिकारियों पर छोड़ दिया।

उन्होंने यह छूट तब दी, जब सीबीआई के वकील ने अपनी पीठ को सूचित किया कि भट्टाचार्य ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा मामले के संबंध में या तो आरोपी या गवाह के रूप में पूछताछ किए गए 350 लोगों के बीच जांच प्रक्रिया में सबसे कम सहयोग दिया है। सीबीआई के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने भट्टाचार्य से प्रेसीडेंसी केंद्रीय सुधार गृह में पूछताछ की, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने सीबीआई के वकील से कहा, अगर भट्टाचार्य सहयोग नहीं करते हैं, तो उनकी नई हिरासत के लिए फिर से अपील करें। अगर आपको दिल्ली, असम या भुवनेश्वर जैसी जगहों पर उनसे पूछताछ करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इस बिंदु पर उन्होंने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के मामले का उल्लेख किया, जिनसे शारदा चिटफंड घोटाले के संबंध में फरवरी 2019 में सीबीआई ने शिलांग में पूछताछ की थी।

सीबीआई ने शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में 19 सितंबर को उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था। भट्टाचार्य 2014 और 2018 के बीच शिक्षा मंत्री के रूप में पार्थ चटर्जी के साथ आयोग के अध्यक्ष थे, जब कथित रूप से शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था। भट्टाचार्य और चटर्जी दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने 24 अगस्त को भट्टाचार्य के सिलीगुड़ी और कोलकाता स्थित आवासों पर छापेमारी की थी. भट्टाचार्य ने तब कहा था कि हालांकि डब्ल्यूबीएसएससी के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ तकनीकी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार नहीं था।

(आईएएनएस)

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Created On :   1 Dec 2022 11:00 PM IST

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