कलकत्ता एचसी के सीजे ने जस्टिस गंगोपाध्याय के कार्यालय से अभिषेक बनर्जी की फाइलें वापस करने को कहा

Calcutta HC CJ asks Justice Gangopadhyays office to return Abhishek Banerjees files
कलकत्ता एचसी के सीजे ने जस्टिस गंगोपाध्याय के कार्यालय से अभिषेक बनर्जी की फाइलें वापस करने को कहा
कोलकाता कलकत्ता एचसी के सीजे ने जस्टिस गंगोपाध्याय के कार्यालय से अभिषेक बनर्जी की फाइलें वापस करने को कहा
हाईलाइट
  • ट्रांसफर कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के सू

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनाम ने सोमवार को न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के कार्यालय से पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के कथित भर्ती घोटाले में तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दो मामलों से संबंधित फाइलें वापस करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के 28 अप्रैल के आदेश के बाद केस को जस्टिस गंगोपाध्याय की बेंच से ट्रांसफर कर दिया गया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के सूत्रों ने कहा कि फाइलों को वापस मंगाना किसी भी मामले को एक विशेष पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने के मामले में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। नाम न छापने की शर्त पर अदालत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, संबंधित फाइलें वापस मिलने पर, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नई पीठ पर फैसला करेंगे, जहां मामलों को स्थानांतरित किया जाएगा और इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करने के लिए उनके कार्यालय को निर्देशित किया जाएगा।

28 अप्रैल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. की चंद्रचूड़ और पी.एस. नरसिम्हा की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय द्वारा मामले में एक समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार के बाद दोनों मामलों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। चूंकि शीर्ष अदालत ने कथित भर्ती घोटाले से संबंधित शेष मामलों पर कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किया, इसलिए वे न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के अधिकार क्षेत्र में बने रहे।

जस्टिस गंगोपाध्याय ने आशंका जताई है कि भविष्य में उनकी बेंच से बाकी केस भी इसी आधार पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील ने कहा, नियमों के अनुसार, किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यह फैसला करते हैं कि किस न्यायाधीश द्वारा किन विषयों की सुनवाई की जानी है। न्यायाधीशों के रोस्टर का अगला संशोधन कलकत्ता उच्च न्यायालय में अगले महीने निर्धारित है।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   1 May 2023 4:30 PM IST

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