योगी सरकार को झटका, लखनऊ में हिंसा के आरोपियों के पोस्टर हटाने का आदेश
- इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा
- कोर्ट ने लखनऊ में लगे विवादित पोस्टर्स को हटाने का आदेश दिया
- पोस्टर्स में CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपियों के फोटो लगाए गए थे
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राजधानी लखनऊ में लगे हिंसा के आरोपियों के फोटो वाले विवादित पोस्टर्स को हटाने का आदेश दिया है। बता दें कि, लखनऊ के अलग-अलग चौराहों पर वसूली के लिए 57 कथित प्रदर्शनकारियों के 100 पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टर्स में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले आरोपियों के नाम, पता और फोटो दिखाए गए थे।
Allahabad High Court has ordered to remove the hoardings put up by Uttar Pradesh government, with names, addresses and photos of those who were accused of violence during protests against #CitizenshipAmendmentAct
— ANI UP (@ANINewsUP) March 9, 2020
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि, लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर 16 मार्च तक होर्डिंग्स हटवाएं और इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को दें। दोनों अधिकारियों को हलफनामा भी दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा, पोस्टर लगाना सरकार और नागरिक दोनों के लिए भी अपमान की बात है। उन्होंने लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर से पूछा, किस कानून के तहत इस तरह के पोस्टर सड़कों पर लगाए गए। उन्होंने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर संबंधित व्यक्ति की इजाजत के बिना उसकी तस्वीर या पोस्टर लगाना गलत है।
लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के नाम, पता और फोटो वाली होर्डिंग्स को हटाने का आदेश दिया है। pic.twitter.com/m7lFApHU4A
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 9, 2020
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दरअसल योगी सरकार ने राज्य में हिंसा भड़काने के कुछ आरोपियों की तस्वीर वाले पोस्टर चौराहों पर लगवा दिए थे। हाई कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। अब सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन पोस्टर्स को हटवाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने रविवार को ही इस मामले पर सुनवाई शुरू कर दी थी।
Created On :   9 March 2020 8:58 AM GMT