कोरोना संक्रमितों के शव कब्रिस्तानों में दफनाने से सामुदायिक संक्रमण का खतरा

Burial of corona-infected corpses in cemeteries threat of community infection
कोरोना संक्रमितों के शव कब्रिस्तानों में दफनाने से सामुदायिक संक्रमण का खतरा
कोरोना संक्रमितों के शव कब्रिस्तानों में दफनाने से सामुदायिक संक्रमण का खतरा

डिजिटल डेस्क,मुंबई। घनी आबादी वाले इलाकों में स्थित मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान में कोरोना के चलते मौत का शिकार होने वाले मरीज के शव को दफनाने से रोका जाए। इस तरह की मांग को लेकर मुंबई निवासी प्रदीप गांधी सहित चार लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है यदि घनी आबादी वाले इलाकों में स्थित कब्रिस्तान में कोरोना बाधित शव को दफनाने से नहीं रोका गया तो इससे सामुदायिक संक्रमण काफी तेजी से फैल सकता है। 

अधिवक्ता डी.पी सिंह व अमोघ सिंह के माध्यम से दायर की गई याचिका में मुख्य रुप से मुंबई महानगपालिका की ओर से 9 अप्रैल 2020 को जारी किए गए परिपत्र को चुनौती दी गई है। याचिका में इस परिपत्र को निरस्त कर घनी आबादी वाले इलाके में स्थित मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान में कोरोना से मृत्यु होने पर शव को दफनाने से पर रोक लगाने के विषय में राज्य सरकार व मुंबई मनपा को निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका के अनुसार मुंबई मनपा ने कोरोना बाधित शवों के अंतिम संस्कार को लेकर30 मार्च 2020 को एक परिपत्र जारी किया था। इसके मुताबिक घनी आबादी वाले इलाकों में स्थित कब्रिस्तान में कोरोना बाधित के शव को न दफनाया जाए। जबकि 9 अप्रैल 2020 का परिपत्र ऐसे शवों को घनी आबादी वाले इलाकों में दफनाने की इजाजत देता है। इसलिए मनपा के इस विरोधाभासी परिपत्र को रद्द कर दिया जाए। 

याचिका में कहा गया है कि पिछले दिनों मुंबई के बांद्रा इलाके में दिल्ली में हुए मरकज में शामिल हुए एक जमाती की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। उसे बांद्रा के एच-डब्ल्यू वार्ड में दफनाने के लिए लाया गया था। इसका हजारोलोगों ने विरोध किया था। क्योंकि जिस इलाके में इस वार्ड का कब्रिस्तान है उसके इर्द गिर्द काफी घनी आबादी है। लोगों के विरोध के चलते कोरोना बाधित के शव को वहां नहीं दफनाया जा सका था। 

याचिका के मुताबिक कोरोना एक जानलेवा बीमारी है ऐसे में यदि घनी आबादी वाले इलाकों में कोरोना बाधित के शव को दफनाया जाएगा तो इसे सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। याचिका में मांग की गई है कि घनी आबादी वाले इलाकों में स्थित कब्रिस्तानों को मनपा की सूची से हटा दिया जाए। ताकि वहां पर कोरोना बाधितों के शव न दफनाए जाए। अधिवक्ता डी पी सिंह ने कहा कि हम शवों के दफनाने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन घनी आबादीवाले इलाकों में कोरोना बाधित लोगों के शवों को कब्रिस्तान में न दफनाया जाए। याचिका पर बुधवार को सुनवाई हो सकती है।

Created On :   14 April 2020 5:39 PM IST

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