बॉम्बे हाईकोर्ट गिरफ्तारी को चुनौती वाली नवाब मलिक की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा
- गिरफ्तार होने वाले महाराष्ट्र के पहले कैबिनेट मंत्री बने नवाब मलिक
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट बुधवार को महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कथित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।
मलिक ने सोमवार को अपने वकीलों तारक सैयद और कुशल मोरे के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुखर आलोचक होने का नतीजा बताया गया है।
मंत्री ने अपने खिलाफ दायर ईडी की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को रद्द करने, उनकी तत्काल रिहाई और उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की है।
62 वर्षीय मलिक ने विशेष पीएमएलए अदालत के उस आदेश को रद्द करने की भी प्रार्थना की है, जिसमें उन्हें तीन मार्च तक आठ दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया।
ईडी ने मलिक को 23 फरवरी को तड़के उनके घर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 3 फरवरी की प्राथमिकी के आधार पर फरार माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर के खिलाफ कथित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
ईडी ने तर्क दिया है कि मलिक ने कथित तौर पर दाऊद गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर कुर्ला, गोवावाला कंपाउंड में एक महिला की पुश्तैनी संपत्ति को मामूली कीमत पर हड़पने की साजिश रची, हालांकि इसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपये थी।
20 साल से अधिक पुराने इस मामले को नवंबर 2021 में भाजपा के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा उजागर किया गया था, जब मलिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), मुंबई के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े के मेगा-सीरियल एक्सपोज में शामिल थे।
मलिक ने कहा है कि ईडी ने उन्हें हिरासत में लेने और उन्हें अपने कार्यालयों में ले जाने के बाद सम्मन दिया, और (पीएमएलए) कानून लागू होने से पहले 20 साल पहले किए गए एक कथित अपराध के लिए पीएमएलए अधिनियम को लागू करने पर सवाल उठाया।
गिरफ्तार होने वाले महाराष्ट्र के पहले कैबिनेट मंत्री बने मलिक को ईडी रिमांड खत्म होने पर गुरुवार को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया जाएगा।
(आईएएनएस)
Created On :   1 March 2022 10:30 PM IST