बीकानेर के DM का निर्देश: 48 घंटे में जिला छोड़कर चले जाएं पाकिस्तानी

बीकानेर के DM का निर्देश: 48 घंटे में जिला छोड़कर चले जाएं पाकिस्तानी
हाईलाइट
  • दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम।
  • बीकानेर जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने दिए पाकिस्तानी नागरिकों को निर्देश।
  • बीकानेर में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक जिला छोड़े।

डिजिटल डेस्क, बीकानेर। जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की जनता में काफी आक्रोश है। सभी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। इसके मद्देनजर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में जिला छोड़ने को कहा गया है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने यह आदेश जारी किए हैं। 

मजिस्ट्रेट गौतम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर कहा है कि बीकानेर राजस्व सीमा में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे के भीतर जिला छोड़कर चले जाएं। बीकानेर पाकिस्तान के सीमा के निकट है। इस कारण पाकिस्तानी नागरिकों के यहां रहने से आतंरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा, "पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले से जनाक्रोश के चलते यह आदेश जारी किया गया है।" 

जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने बीकानेर की सीमा क्षेत्र में बने होटलों में पाकिस्तानी नागरिकों के ठहरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि बीकानेर जिले में रहने वाले भारतीय नागरिक, पाकिस्तान के नागरिकों से कोई संबंध नहीं रखेंगे और पाक नागिकों को किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं देंगे।बीकानेर का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सिम का उपयोग नहीं करेगा। 

आदेश में कहा गया है कि, अगर किसी पाकिस्तानी नागरिक को इस आदेश से आपत्ति है तो वह जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। वहीं जिन पाकिस्तानी नागरिकों का विदेशी नागरिक पंजीयन अधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन है। उन पर आदेश लागू नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट का यह आदेश तत्काल प्रभाव से सोमवार से लागू हो गया है। 

Created On :   19 Feb 2019 10:24 AM IST

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