Fight Corona: बिहार में तंबाकू-गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो होगी 6 महीने की जेल
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में तंबाकू या गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूंकना आपको भारी पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू-गुटखा खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूंकते पाया गया तो उसे 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है, इसके साथ ही कई धाराओं के तहत संबंधित व्यक्ति पर मुकदमें भी दर्ज किए जाएंगे।
अमेरिका में लगातार दूसरे दिन 2000 लोगों ने गंवाई जान, अब तक 14,795 मौतें
जुर्माना भी लगेगा
दरअसल नोवल कोरोना वायरस (Novel Coronavirus) के संक्रमण को देखते हुए आईसीएमआर (ICMR) नई दिल्ली ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। जिसमें बताया गया है, पान-मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर इधर-उधर थूकने से कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है। ऐसी स्थिति में सार्वजानिक स्थानों पर इसके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। कोरोना महामारी के संकट के बीच अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, जिससे संक्रामक रोग का संक्रमण हो सकता है, तो आईपीसी की धारा 268 एवं 269 के तहत संबंधित व्यक्ति को 6 महीने की जेल होगी। इसके अलावा 200 रुपये का जुर्माना भी लिया जा सकता है।
सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी होगी कानूनी कार्रवाई
अब सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला आदि के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। अगर यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या फिर आम लोग इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बता दें कि बिहार में पहले से ही पान-मसाला में मैग्निसियम कार्बोनेट निकोटिन पाए जाने के कारण 15 ब्रांड के पान मसाला के विनिर्माण, भंडारण और बिक्री पर बैन लगा हुआ है।
Created On :   9 April 2020 10:38 AM IST