Aarogya Setu App किसने बनाया: NIC से पूछा- आपके पास ऐप बनाने की जानकारी क्यों नहीं? नोटिस के बाद सरकार ने दिया जवाब
- किसने बनाया Aarogya Setu ऐप
- RTI के जवाब में NIC ने दिया था गोलमोल जवाब
- पहले मना किया फिर शॉ कॉज नोटिस के बाद सरकार ने दिया जवाब
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर (NIC), सेंट्रल पब्लिक इन्फार्मेशन अफसर (CPIOs) और नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) को कारण बताओ नोटिस भेजा है। CIC ने पूछा है कि आरोग्य सेतु ऐप से जुड़ी RTI का अस्पष्ट जवाब देने और सूचना में रुकावट डालने के लिए आप पर RTI एक्ट के तहत जुर्माना क्यों ना लगाया जाए?
हालांकि, MyGov और डिजिटल इंडिया के CEO अभिषेक सिंह ने CIC के बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु को बनाने को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभिषेक सिंह ने कहा, NIC और MeitY ने प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इस ऐप को बनाया है। देश के सबसे अच्छे विद्वानों ने इस ऐप को बनाया है। इसे लेकर जल्द ही प्रेस रिलीज जारी की जाएगी।
आरोग्य सेतु एप पर उठ रहे सवालों पर सरकार ने सफाई पेश करते हुए कहा कि आरोग्य सेतु एप भारती सरकार के जरिए पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाया गया है। माईजीओवी (MyGoV) और डिजिटल इंडिया के सीईओ अभिषेक सिंह ने कहा कि नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर (NIC) और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मिलकर इस एप को बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि यह एप रिकॉर्ड वक्त में तैयार कराया गया है और इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है और यह पूरी तरह से पारदर्शी है। देश में कोरोना वायरस को रोकने में इस एप ने बहुत मदद की है। इस ऐप को रिकॉर्ड 21 दिनों में तैयार कर लिया गया था।
आरोग्य सेतु एप पर क्यों हुआ विवाद
इससे पहले नेशनल इंफोर्मेटिक्स ब्यूरो(एनआईसी), जो सरकारी वेबसाइट डिजाइन करता है और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने एक आरटीआई जवाब में कहा था कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आरोग्य सेतु एप किसने बनाया है और इसे कैसे बनाया गया है। इसके बाद ही केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा इन्हें नोटिस भेजा गया था।
RTI के जवाब में NIC ने कहा था- हमारे पास जानकारी नहीं
आयोग ने CPIO एसके त्यागी, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिप्टी डायरेक्टर डीके सागर, एचआर और एडमिन के सीनियर जनरल मैनेजर आरए धवन के अलावा NeGD को नोटिस भेजा है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि वो 24 नवंबर को बेंच के सामने पेश हों और बताएं की उनके खिलाफ RTI एक्ट के सेक्शन 20 के तहत जुर्माना क्यों ना लगाया जाए। CPIOs से कहा गया है कि वो उन दस्तावेजों की कॉपी भी भेजें, जिनके आधार पर वो जवाब देंगे। सुनवाई से 5 दिन पहले ये दस्तावेज भेज दिए जाए। आयोग ने कहा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी इस चूक के लिए जिम्मेदार है तो CPIO उसे हमारे ऑर्डर की कॉपी भेजे और उसे भी बेंच के सामने पेश होने का निर्देश दे। आयोग ने यह नोटिस सौरव दास की शिकायत पर भेजा है। उन्होंने आयोग से कहा था कि संबंधित मंत्रालय और विभाग आरोग्य सेतु ऐप के बनने की प्रक्रिया और दूसरी जानकारियां देने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा था कि NIC को भेजी गई RTI के जवाब में कहा गया था कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है और यह बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि यही तो इस ऐप के डेवलपर हैं।
Created On :   28 Oct 2020 6:15 PM GMT