जम्मू-कश्मीर समाज कल्याण बोर्ड को खत्म करने की मंजूरी
- संपत्तियों और देनदारियों के उपयोग
डिजिटल डेस्क, जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद (एसी) ने जम्मू-कश्मीर समाज कल्याण बोर्ड को बंद करने को मंजूरी दे दी है, अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है- जम्मू और कश्मीर समाज कल्याण बोर्ड का गठन वर्ष 1955 में किया गया था और इस अवधि के दौरान, समाज कल्याण बोर्ड का कामकाज राष्ट्रीय क्रेच योजना और स्वाहदार गृह योजना के कार्यान्वयन तक सीमित हो गया, दोनों केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित की जा रही हैं।
इन योजनाओं को अब विभाग के अन्य निदेशालयों अर्थात मिशन पोषण और मिशन शक्ति के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। तब से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को केंद्र द्वारा समाप्त कर दिया गया है और उसी तर्ज पर जम्मू-कश्मीर समाज कल्याण बोर्ड को भी समाप्त कर दिया गया है।
बयान में कहा गया- समाज कल्याण विभाग के आयुक्त/सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो उक्त बोर्ड में पहले से कार्यरत मौजूदा कर्मचारियों/अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं के उपयोग के लिए रोडमैप की सिफारिश करने के साथ-साथ समाज कल्याण बोर्ड की संपत्तियों और देनदारियों के उपयोग के लिए भी गठित की गई है।
आईएएनएस
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Created On :   21 Dec 2022 7:05 AM IST